
jamshedpur


पूर्वी सिंहभूम जिले में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो इस दिशा में जिला प्रशासन द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर का कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध छापेमार कार्रवाई की जा रही है। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नन्दकिशोर लाल व एएसपी कुमार गौरव के नेतृत्व में पुलिस बल द्वारा बर्मामाइंस, गोलमुरी व कैरेज कॉलोनी में आज छापेमार कार्रवाई की
गई। टीम द्वारा संजय बाजपेयी के गोदाम, शिवांगी, मा शारदा व महिमा इन्टरप्राइजेज में कार्रवाई के दौरान स्टॉक पंजी, वितरण पंजी की जांच की गई।
एडीएम लॉ एंड ऑर्डर श्री नन्द किशोर लाल ने बताया कि उक्त एजेंसियों द्वारा प्राइवेट में गैस भराने वालों का पता पंजी में दर्ज नहीं किया जाता सिर्फ नाम लिखा जाता है, गैस के फ्यूलिंग-रिफ्यूलिंग का पंजी संधारण नहीं करते हुए स्टॉक का ब्लॉकेज कर रखा जाता है । ऐसे में सभी एजेंसियों से सूची की मांग की गई है। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि एसिटिलीन, नाइट्रस व नाइट्रोजन गैस के स्टॉक का अलग अलग पंजी संधारित करें साथ ही कौन कब ले जाता है उसका रियल टाइम इंट्री का निर्देश दिया गया। साथ ही बिल देने व गाड़ी के साथ चालान देने हेतु भी निदेशित किया गया । इंडस्ट्रीयल सिलेंडर के मेडिकल में उपयोग करने को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिया गया कि अविलंब जिला प्रशासन के संज्ञान में ऐसे मामलों को लाएं ताकि जरूरत पड़ने पर उसका उचित उपयोग किया जा सके। एडीएम लॉ एंड ऑर्डर द्वारा स्पष्ट कहा गया कि ऐसे डी व बी टाइप के सिलेंडर व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए नहीं होते अगर कोई व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल करता भी है तो उसकी कन्ट्रोलिंग होती है। कोई भी व्यक्ति निजी संपत्ति के रूप में नहीं रख सकता है। मेसर्स शिवांगी द्वारा निर्धारित रेट से ज्यादा लेने पर एफआईआर की चेतावनी दी गई। सभी एजेंसियों को सिलेंडर के स्टॉक की जानकारी प्रतिदिन जिला प्रशासन को उपलब्ध नहीं कराने पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। रियल टाइम फ्यूलिंग करने तथा बफर सिलेंडर के स्टॉक मेंटेन करने का सख्त निर्देश दिया गया ताकि आपात स्थिति में किसी अस्पताल को जरूरत पड़ने पर ससमय उपलब्ध कराया जा सके ।

