
JAMSHEDPUR


टेलीविजन इंस्युरेन्स में धोखाधड़ी, बेईमानी और कपटपूर्वक जाली दस्तावेजों की संरचना कर जालसाजी करने के आरोपों में बजाज एलायंस जेनरल इंस्युरेन्स कंपनी एवं सोनी टीवी के जमशेदपुर सर्विस सेंटर के विरुद्ध गोविंदपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज़ की गई है। छोटा गोविंदपुर निवासी उपभोक्ता स्नेहा कुमारी के द्वारा की गई लिखित शिकायत के आधार पर गोविंदपुर थाना प्रभारी रंजीत कुमार सिंह ने एफआईआर दर्ज़ किया है। शिकायत में उपभोक्ता ने बताया कि बजाज एलायंस जेनरल इंस्युरेन्स कंपनी लिमिटेड तथा सोनी टीवी के जमशेदपुर सर्विस सेंटर से जुड़े लोगों ने उनकी इंस्युरेन्स पॉलिसी का दुरुपयोग किया। आरोप लगाया कि उक्त लोगों ने उनके वैधानिक दस्तावेजों का कपटपूर्वक इस्तेमाल कर धोखाधड़ी किया। वहीं उनके जाली हस्ताक्षर करते हुए उनकी टेलीविजन इंश्योरेंस पॉलिसी का गलत एवं गैरकानूनी इस्तेमाल किया है। इस मामले में बजाज एलायंस इंस्युरेन्स कंपनी के ईस्ट रीज़नल नेटवर्क मैनेजर श्रीमन जेना और सोनी टीवी के सर्विस सेंटर मालिक इंद्रजीत रॉय को भी नामजद अभियुक्त बनाया गया है। मालूम हो कि उपभोक्ता स्नेहा कुमारी ने साकची स्थित ग्रेट ईस्टर्न ट्रेडिंग कंपनी नामक शोरूप से वर्ष 2018 में सोनी कंपनी की एलईडी टीवी खरीदा था। उन्हें बीते वर्ष 04 दिसंबर को बजाज एलायंस इंस्युरेन्स कंपनी की ओर से श्रीमन जेना ने कॉल कर के बताया कि उनके इंस्युरेन्स का क्लेम सेटल हो गया है। इसपर उन्हें आश्चर्य हुआ क्योंकि उनकी टीवी ना तो ख़राब हुई है और ना ही कोई क्लेम उनके द्वारा किया गया। इसी मामले में संबंधित दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ स्नेहा कुमारी और उनके पति विक्रम पंडित ने गोविंदपुर थाना प्रभारी से मिलकर न्याय की फरियाद लगाया है। मामले में गोविंदपुर थाना प्रभारी रंजीत कुमार सिंह ने आश्वस्त किया कि सम्बंधित लोगों से कड़ाई से पूछताछ की जायेगी एवं साक्ष्यों के आधार पर सुसंगत कार्रवाई होगी। इस मामले में अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120(b) के तहत मामला दर्ज़ हुआ है।

