
रांची।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड, श्री विनय चौबे ने रविवार को राजनीतिक दलों के साथ बैठक की. बैठक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कंडक्ट आफ इलेक्शन रुल्स में जोड़े गए नए प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी.


भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग और 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान करने की व्यवस्था की है. इसके साथ-साथ मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र पर टोकन सिस्टम और बूथ एप लांच की है. मतदाताओं को इनसे अवगत कराने में राजनीतिक दल अपनी भूमिका निभाएं: श्री विनय चौबे
दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए उन्हें नामांकन प्रक्रिया शुरु होने के पांचवे दिन तक संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को इस आशय की जानकारी देनी होगी. इसके बाद विधानसभा क्षेत्रवार इस सुविधा का लाभ लेने वाले दिव्यांग व 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं की सूची तैयार की जाएगी: श्री विनय चौबे
सूची तैयार होने के बाद पोलिंग टीम का गठन किया जाएगा जो संबंधित मतदाता के घर जाकर पोस्टल बैलेट से संबंधित फॉर्म -12 (डी) उपलब्ध कराएगा और मतदान से संबंधित प्रक्रिया को पूरी कराएगा: श्री विनय चौबे
जिन दिव्यांगों और 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं ने फॉर्म-12(डी) भर दिया हो, अर्थात पोस्टम बैलेट के माध्यम मतदान करने हेतु सहमति दे दी हो, उन्हें फिर मतदान केंद्र में जाकर मतदान करने की इजाजत नहीं होगी: श्री विनय चौबे
मतदान केंद्रों में मतदाताओं की सहूलियत के लिए टोकन सिस्टम की व्यवस्था की जा रही है. इसके तहत मतदान केंद्र में मतदाताओं को टोकन दिया जाएगा। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के साथ ही धातृ माताओं को प्राथमिकता के आधार पर मतदान की सुविधा दी जाएगी: श्री विनय चौबे
झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में पहली बार प्रायोगिक तौर पर चिन्हित किए जाने वाले 15 विधानसभा क्षेत्रों में बूथ एप का इस्तेमाल किया जाएगा। मतदान के दिन प्रतिनियुक्त मतदानकर्मी व बीएलओ के स्मार्ट फोन में उपलब्ध बूथ एप के माध्यम से फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र में अंकित क्यू आर कोड स्कैन किया जाएगा, जिससे मतदाता से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी. इससे मतदान के पूर्व पूरी की जानेवाली प्रक्रिया में कम समय लगेगा: श्री विनय चौबे
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री कृपानंद झा ने राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को नामांकन से लेकर मतगणना तक के लिए जो प्रावधान हैं और किन प्रक्रियाओं का पालन किया जाना है, उसकी विस्तार से जानकारी दी

