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Home » देवघऱ -कल 20 अप्रैल से सशर्त लॉक डाउन में मिलेगी रियायत:- उपायुक्त….
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देवघऱ -कल 20 अप्रैल से सशर्त लॉक डाउन में मिलेगी रियायत:- उपायुक्त….

BJNN DeskBy BJNN DeskApril 19, 2020No Comments8 Mins Read
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■ हमारी रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी कुछ और सेवाएं होगी बहाल:- उपायुक्त….
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■ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश….
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■ लॉक डाउन में मिली छूट, पर बेवजह सड़को पर घूमने पर होगी कार्रवाई:- उपायुक्त….
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■ सोशल डिस्टेनसिंग के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई:- उपायुक्त….
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देवघऱ। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्रीमती नैंसी सहाय द्वारा जानकारी दी गई है कि कोरोना संक्रमण को लेकर पूरे देश मे 3 मई तक लॉक डाउन किया गया है। परन्तु ऐसे जिले जहां कोरोना वायरस संक्रमण के मामले नहीं है उन जगहों को 20 अप्रैल से लॉक डाउन में सशर्त थोड़ी रियायत दी गई है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप देवघर जिला अब तक ग्रीन जोन में है। ऐसे में जब तक कि जिले में कोरोना संक्रमण का कोई भी मामला सामने नहीं आता है तब तक सशर्त रियात दी जानी है।
■ सुरक्षा व्यवस्था के साथ सभी की स्वास्थ्य सुरक्षा का खयाल रखना जिला प्रशासन की प्राथमिकता:- उपायुक्त ….
इसके अलावे मिलने वाली रियात और लॉक डाउन के दौरान विधि व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आज उपायुक्त श्रीमती नैंसी सहाय व पुलिस अधीक्षक श्री नरेंद्र कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से लॉक डाउन सशर्त अनुपालन हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थाना प्रभारियों द्वारा जिला स्तर पर किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई।
इस दौरान उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि लॉक डाउन 2.0 के अवधि के दौरान जिले में कोरोना संक्रमण का मामला न होने के कारण कुछ रियायतें दी जा रहीं है। परंतु पुलिस प्रशासन को पूर्व से भी अधिक चुस्त रहने की जरुरत है।
उन्होंने कहा लॉक डाउन की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की भीड़ नही लगने दी जाएगी न ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का संचालन होगा।
सोशल डिस्टेनसिंग का पूर्णतः अनुपालन होगा, आवागमन की मनाही पूर्व की तरह ही रहेगी।

■ 20 अप्रैल से रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी ये सेवाएं और दुकानें होंगी शुरू….

किराना और राशन की दुकानें , फल-सब्जी के ठेले, साफ-सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें।
डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें।
इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच औरकेबल सर्विसेस।
ई-कॉमर्स कंपनियां काम शुरू कर सकेंगी। डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी।

■ये बाकी सेवाएं भी 20 अप्रैल से शुरू होंगी…

•आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर। इनमें50% से ज्यादास्टाफ नहीं होगा।
•केवल सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर।
•ऑफिस और आवासीय परिसरों की प्राइवेट सिक्योरिटी और मैंटेनेंस सर्विसेस।
•ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुलेंगे। •राज्य सरकारें की जिम्मेदारी होगी कि यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो।

■ गांवों और खेती-किसानी से जुड़ी ये सेवाएं और उद्योग 20 अप्रैल से शुरू….

•नगरीय निकाय की सीमा से बाहर गांवों में उद्योग शुरू किए जा सकेंगे।
•गांवों में ईंट भट्टों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम शुरू किया जाएगा।
•ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की मंजूरी वाले कॉमन सर्विस सेंटर खुल सकेंगे।
•कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस सर्विस शुरू होगी।
•फिशिंग ऑपरेशन (समुद्र और देश के अंदर) जारी रहेंगे। •इसमें- मछलियों का भोजन, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री हो सकेगी।

◆हैचरी और कमर्शियल एक्वेरियम भी खुल सकेंगे। मछली और मत्स्य उत्पाद, फिश सीड, मछलियों का खाना और इस काम में लगे लोग आवाजाही कर सकेंगे।

◆चाय, कॉफी, रबर और काजू की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री के लिए फिलहाल 50% मजदूर ही रहेंगे।

◆दूध का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रिब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा।

◆पोल्ट्री फॉर्म समेत अन्य पशुपालन गतिविधियां चालू रहेंगी।

◆पशुओं का खाना मसलन मक्का और सोया की मैन्युफेक्चरिंग और डिस्ट्रिब्यूशन हो सकेगा। पशु शेल्टर और गौशालाएं खुलेंगी।

■मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े ये उद्योग 20 अप्रैल से शुरू होंगे…..

◆जरूरी सामान की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम होगा।इनमें ड्रग, फार्मा और मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियां शामिल हैं।

◆सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर मनरेगा कामगार काम कर सकेंगे।

■ ऐसी प्रोडक्शन यूनिट, जिसमें प्रोसेस को रोका नहीं जा सकता। वे शुरू हो सकेंगी। उनकी सप्लाई चेन भी शुरू हो सकेगी।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल टाउनशिप में स्थित कंपनियों को अपने यहां काम करने वाले स्टाफ के रुकने की व्यवस्था कंपनी परिसर में करनी होगी। अगर स्टाफ बाहर से आ रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उनके आने-जाने के इंतजाम करने होंगे।

■ आईटी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों में कामकाज होगा। कोल, माइन और मिनरल प्रोडक्शन, उनके ट्रांसपोर्ट और माइनिंग के लिए जरूरी विस्फोटक की आपूर्ति जारी रहेगी।
ऑयल और जूट इंडस्ट्री, पैकेजिंग मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी छूट मिलेगी।

■ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज 20 अप्रैल से होंगे शुरू…
शहरी क्षेत्र के बाहर सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग, अक्षय ऊर्जा और सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकेगा। अगर शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू करना है तो इसके लिए मजदूर साइट पर ही उपलब्ध होने चाहिए। कोई मजदूर बाहर से नहीं लाया जाएगा।

■ ये सेवाएं पूर्व की भांति चालू ही रहेंगी।

पब्लिक यूटिलिटी
बैंक, एटीएम खुले रहेंगे।पेट्रोल, डीजल, केरोसीन, सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी की सप्लाई जारी रहेगी।
डाक घर खुले रहेंगे, डाक सेवाएं जारी रहेंगी।कैपिटल और डेट मार्केट सेबी के निर्देशों के अनुसार काम करेगा।

हेल्थ…..
अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, टेलिमेडिसिन सेवाएं चलती रहेंगी। डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्रों समेत सभी तरह की दवा की दुकानें और मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें।
मेडिकल लैब और कलेक्शन सेंटर। फार्मा और मेडिकल रिसर्च लैब, कोरोना से जुड़ी रिसर्च करने वाले संस्थान।
वेटरनरी अस्पताल, डिस्पेंसरी क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, टीकों और दवाओं की बिक्री।

कोरोना रोकने के लिए जरूरी सेवाएं देने वाले सभी अधिकृत निजी संस्थान, होम केयर, डायग्नोस्टिक और अस्पतालों के लिए काम करने वाली सप्लाई चेन।
दवा, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, मेडिकल ऑक्सीजन, उससे जुड़ा पैकेजिंग मटेरियल और रॉ मटेरियल बनाने वाली मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स।

एंबुलेंस समेत मेडिकल, हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण…..
सभी तरह की मेडिकल, वेटरनरी सेवाओं से जुड़े लोग, साइंटिस्ट, नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, मिड वाइव्स और एंबुलेंस समेत अस्पताल से जुड़ी सेवाओं को करने वाले लोगों का राज्य के अंदर और बाहर मूवमेंट जारी रहेगा।

ट्रांसपोर्ट….
सभी तरह के सामानों की आवाजाही हो सकेगी। रेलवे के जरिए सामान और पार्सल भेजे जा सकेंगे।विमानों का भी कार्गो, मदद और लोगों को निकालने के लिए इस्तेमाल हो सकेगा।
बंदरगाहों से देश के अंदर और बाहर रसोई गैस, खाद्य सामग्री और मेडिकल सप्लाई हो सकेगी।सड़क के रास्ते जरूरत के सामानों को ले जाने वाले ट्रकों-गाड़ियों की आवाजाही। इसमें दो ड्राइवरों और एक हेल्पर को अनुमति मिलेगी।

सभी केंद्रीय कार्यालय और इससे जुड़े दफ्तर
केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों के अधीन आने वाले डिपार्टमेंट्स। ऑफिसों में डिप्टी सेक्रेटरी और इससे ऊपर के अधिकारियों की 100% उपस्थिति जरूरी होगी। इससे नीचे के 33% से ज्यादा अधिकारियों और अन्य स्टाफ को जरूरत के मुताबिक ऑफिस आना होगा।सशस्त्र बल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आपदा प्रबंधन, मौसम विभाग, केंद्रीय सूचना आयोग, एफसीआई, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र और कस्टम के दफ्तरों में बिना रुकावट काम होगा।

■ये सुविधाएं पहले से बंद हैं, तथा 3 मई तक बंद ही रहेंगी
सभी तरह की घरेलू और विदेशी उड़ानें (सुरक्षा कारणों से होने वाली आवाजाही और कार्गो छोड़कर) बंद रहेंगी।
यात्री ट्रेनों की सभी तरह की आवाजाही (सुरक्षा कारणों को छोड़कर) बंद रहेगी।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली बसें नहीं चलेंगी। मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी।
मेडिकल वजहों को छोड़कर बाकी सभी लोगों का एक दूसरे से जिलों और एक से दूसरे राज्यों में मूवमेंट नहीं होगा।
सभी तरह के एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टिट्यूट्स बंद रहेंगे।
जिन्हें इजाजत मिली हुई है, उसे छोड़कर सभी तरह की कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गतिविधियां बंद रहेंगी।
जिन्हें इजाजत मिली हुई है, उसे छोड़कर हॉस्पिटैलिटी सेवाएं भी नहीं चलेंगी।

ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं बंद रहेंगी।
सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इनके जैसी जगहें भी नहीं खुलेंगी।

सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह या जमावड़े की इजाजत नहीं होगी।
आम लोगों के लिए सभी तरह के धार्मिक स्थान और इबादत की जगहें बंद रहेंगी। धार्मिक जमावड़े को कड़ाई से बंद रखना होगा।

वित्तीय क्षेत्र में यह गतिविधियां क्रियाशील रहेंगे

भारतीय रिजर्व बैंक और आरबीआई द्वारा विनिमय वित्तीय बाजारों और एनपीसीएल सीपीआईएल जैसे प्रतिष्ठान भुगतान प्रणाली के संचालकों और स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलरों दूसरा बैंक शाखाएं और एटीएम बैंकिंग संचालन हेतु आई टी वेंडर्स बैंकिंग एटीएम संचालन और नकदी प्रबंधन एजेंसियां

1- बैंक शाखाओं को डेबिट नगद हस्तांतरण के पूर्व होने तक सामान्य कार्य घंटों के अनुसार काम करने की अनुमति रहेगी।

2- स्थानीय प्रशासन द्वारा बैंक शाखाओं के संचालन के समय पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी और बैंक ग्राहकों द्वारा सामाजिक दूरी और शांति व्यवस्था बनाए रखी जाएगी।
बैंक प्रबंधकों की भीड़ ना होने देने के लिए ग्राहकों को समूह में बैठकर उन्हें अलग-अलग समय नियत का निस्तारण करेंगे।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड एवं सेबी द्वारा अधिसूचित पूंजी एवं ऋण बाजार सेवाएं चालू रहेंगे आई0आर0ए0डी0आई और बीमा कंपनियां क्रियाशील रहेंगे।

वाणिज्य और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान क्रियाशील रहेंगे।
प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रसारण डीटीएच एवं केबल सेवाएं।
आईटी एवं आईटी संबंधी सेवाएं जो 50% कार्य क्षमता के साथ क्रियाशील रहेंगे।
डेटा एवं कॉल सेंटर केवल सरकारी कार्यकलापों हेतु चालू रहेंगी।
सरकारी मान्यता प्राप्त ग्राम पंचायत स्तर पर जन सेवा केंद्र ई वाणिज्य कंपनियां एवं वाणिज्य ऑपरेटर द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले वाहन आवश्यक अनुमति के द्वारा प्रयोग में लाए जा सकते हैं।

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