कोलकोता,14 मार्च
भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) ने बंगाल कैमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन (बीसीडीए) और उसके पदाधिकारियों पर गैर-प्रतिस्पर्धी गतिविधियों के लिए 18.38 करोड़ रूपये का जुर्माना लगाया है। यह पश्चिम बंगाल के ड्रग निदेशालय के निदेशक डॉक्टर चिन्तामणि घोष द्वारा अपनी ओर से 2012 में दायर मुकदमा संख्या 02 और 2013 का संदर्भ मामला संख्या 01 में सामान्य आदेश के अनुसार किया गया है।
डॉ. घोष द्वारा दाखिल संदर्भ मामले में यह आरोप लगाया गया था कि बीसीडीए ने अन्य बातों के अलावा परचून विक्रताओं को इस बारे में निर्देश देने की गैर-प्रतिस्पर्धी प्रपत्र जारी किए जिनमें उपभोक्ताओं को कोई छूट न देने की बात कही गई थी।
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