नई दिल्ली भारत में ओमीक्रोन वेरिएंट के 4461 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही इस वैरियंट के मामले दिन…
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BJNN DESK: Fatima Sheikh Birth Anniversary Today भारत(INDIA) की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका फामिता शेख( Fatima Sheikh )की आज 191…
नई दिल्ली। पांच राज्यों में आज चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है।इसके साथ ही देश के सबसे बड़े…
Bjnn Desk । राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 147.72 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं भारत में वर्तमान…
Omicron In India
जम्मू और कश्मीर । माता वैष्णो देवी भवन (Mata Vaishno Devi Bhawan) में शनिवार सुबह भगदड़ मचने के बाद कई…
कोविड-19 अपडेट राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 143.83 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं भारत में…
Desk । उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 18(2)(जे) के अंतर्गत शक्तियों का उपयोग करते हुए, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं को ऐसे घरेलू सामान खरीदने के प्रति सावधान करने के लिए एक सुरक्षा नोटिस जारी किया है जो बिना वैध आईएसआई मार्क के नहीं हैं और केंद्र सरकार द्वारा अनिवार्य उपयोग के लिए निर्देशित मानकों का उल्लंघन करते हैं। उपभोक्ताओं को क्षति और हानि के खतरे से बचाने के लिए और आवश्यक सुरक्षा और तकनीकी मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार को बीआईएस अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत मानक और मानक चिह्न के अनिवार्य उपयोग के अनुरूप निर्देश देने का अधिकार है। ये निर्देश साधारण रूप से गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के रूप में प्रकाशित होते हैं। बीआईएस अधिनियम की धारा 17 किसी भी व्यक्ति को किसी भी ऐसे सामान या वस्तु के निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री, किराया, पट्टे, भंडारण या बिक्री के लिए प्रदर्शित करने के लिए प्रतिबंधित करती है, जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा धारा 16 के अंतर्गत मानक चिह्न के अनिवार्य उपयोग के निर्देश प्रकाशित किए गए हैं। इसके अलावा, धारा 29(3) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो धारा 17 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे दो साल तक की कैद या दो लाख रुपये से कम के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। पहला उल्लंघन और दूसरे और बाद के उल्लंघनों के लिए जुर्माना पांच लाख रुपये से कम नहीं हो सकता है, लेकिन हॉलमार्क सहित एक मानक चिह्न के साथ या दोनों के साथ उत्पादित या बेचे जाने या बेचने या चिपकाने या लागू करने की पेशकश की गई वस्तुओं या वस्तुओं के मूल्य के दस गुना तक जुर्माना बढ़ सकता है। धारा 29(4) उप-धारा (3) के उल्लंघन को संज्ञेय अपराध के रूप में नामित करती है। क्यूसीओ द्वारा अनिवार्य मानकों का उल्लंघन न केवल सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है, यह उपभोक्ताओं को गंभीर क्षति पहुंचाने के प्रति संवेदनशील बना सकता है। यह विशेष रूप से घरेलू सामानों के मामले में चिंता का एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि ऐसे सामान ज्यादातर घरों में मौजूद होते हैं और परिवार के सदस्यों के बिल्कुल आसपास होते हैं। घरेलू सामान जिसके संदर्भ में सीसीपीए ने सुरक्षा नोटिस जारी किया है, वह इस प्रकार हैं – क्रम संख्या नाम लाइन मंत्रालय मानक अस्तित्व में आने की तिथि 1 विद्युत इमर्शन वॉटर हीटर डीपीआईआईटी आईएस 302-2-201 (1992)…
कानपुर,: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में ब्लॉकचेन-आधारित डिजिटल डिग्री…
कोविड-19 अपडेट राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 137.46 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं भारत में वर्तमान में 83,913 सक्रिय मामले,570 दिनों…
