
बोकारो:-
बोकारो के विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) रंजीत कुमार की अदालत ने चार वर्षीय एक मासूम बच्ची के साथ कुकर्म करने के आरोपी लक्ष्मीकांत सिन्हा (25) को 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. मंगलवार को इस मामले की सुनवाई में अदालत ने यह फैसला सुनाया. जुर्माना की राशि नहीं देने की स्थिति में आरोपी को छह महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी. उसे बीते 11 जनवरी को अदालत ने उक्त मामले में दोषी करार दिया था. घटना पांच साल पहले की थी. मामले के विशेष लोक अभियोजक (पोक्सो) संजय कुमार झा के अनुसार उक्त घटना जरीडीह थाना क्षेत्र की थी, जिस बाबत जरीडीह थाने में कांड संख्या 7/14 दर्ज किया गया था और उसी से पोक्सो केस नंबर- 5/14 की सुनवाई में अदालत ने उसे दोषी पाया.



