सरायकेला–खरसावाँ।
उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ के निर्देश पर कोटपा अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के उद्देश्य से एनआईटी आदित्यपुर क्षेत्र में संयुक्त निरीक्षण एवं छापेमारी अभियान चलाया गया। इस अभियान में टोबैको कंट्रोल सेल एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने एनआईटी आदित्यपुर के आसपास स्थित बाजार क्षेत्र के कुल 25 प्रतिष्ठानों की जांच की।
निरीक्षण के दौरान कई दुकानों में तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री पाई गई। जांच के क्रम में 04 प्रतिष्ठानों को कोटपा अधिनियम, 2003 तथा कोटपा अधिनियम (झारखंड संशोधन), 2021 की धारा 6(क) एवं 6(ख) का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जिसके बाद संबंधित दुकानदारों से नियमानुसार जुर्माना वसूला गया। साथ ही सभी संबंधित संचालकों को निर्देश दिया गया कि वे अनिवार्य चेतावनी साइनेज तत्काल प्रदर्शित करें।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों, न्यायालय परिसरों एवं सरकारी कार्यालयों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री और सेवन पूरी तरह प्रतिबंधित है। इस नियम का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री सुबीर रंजन ने खाद्य प्रतिष्ठानों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने दुकानदारों को शीघ्र फूड लाइसेंस प्राप्त करने, स्वच्छता बनाए रखने और गैर-धूम्रपान क्षेत्र से संबंधित साइनेज लगाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पाए गए एक्सपायरी खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट कराया गया।
इस संयुक्त कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री सुबीर रंजन, जिला परामर्शी, आरआईटी थाना के सहायक उप निरीक्षक, कांस्टेबल सहित अन्य संबंधित कर्मी मौजूद थे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे ताकि तंबाकू नियंत्रण और खाद्य सुरक्षा नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।





