JAMSHEDPUR । कोरोना संक्रमितो की बढते संख्या को देखते और इसे रोक लगाने के उद्देश्य से पूरे धालभूम अनुमंडल क्षेत्र में आगामी 31 मार्च तक धारा 144 लगा दिया गया है।इसको लेकर एसडीएम नीतीश कुमार सिंह के आदेश से निर्गत कर दिया गया है।जारी आदेश के तहत होली और शब-ए-बरात के दौरान सार्वजनिक स्थान पर जमावड़ा/ भीड़भाड़ पूरी तरह निषेध व होली मिलन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा रैली, जुलूस, डीजे एवं तेज आवाजवाले माइक का प्रयोग निषेध रहेगा। अश्लील अथवा साम्प्रदायिक भावना भड़कानेवाले गाने, भाषण तथा अन्य सामग्री पर भी रोक रहेगी ज़िला प्रशासन ने कोविड रोकने को जारी आदेश का पालन करने आदेश दिया हैएसडीओ ने कहा कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान को भारतीय दंड संहिता की धारा-188, धारा-269, धारा-270, धारा-271 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश सरकारी कर्मी या सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मियो पर लागू नही होगा।
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