
जमशेदपुर। झारखण्ड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 456 के तहत निकाय क्षेत्र में होने वाले किसी मेला, जलसा, प्रदर्शनी आदि के आयोजन से पूर्व सम्बंधित निकाय में निर्धारित शुल्क भुगतान कर अनुज्ञप्ति लेना अनिवार्य है। शहर में आये दिन ऐसे आयोजन बड़ी संख्या में होते रहते हैं किन्तु ज्यादातर ऐसे आयोजन निकाय से अनुज्ञप्ति लिये बिना ही होते हैं। अब अक्षेस प्रशासन ऐसे मामलों में कड़ा रुख अपनाने जा रहा है। नगर प्रबंधक रंजन पांडेय के नेतृत्व में टीम गठित की गयी है जो ऐसे आयोजन कर्ताओं के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करेगी जो निकाय से अनुज्ञप्ति लिए बिना ही ऐसे आयोजन करते हैं।

