हजारीबाग
विधायक अशोक सिंह की हत्या केस में आरजेडी के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता प्रभुनाथ सिंह सहित तीन लोगो को हजारीबाग कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ साथ इनलोगो पर चालीस हजार का जुर्माना भी लगाया है।य़े फैसला हजारीबाग कोर्ट कें adj 9 सुरेन्द्र शर्मा अदालत में सुनाया गया । उनलोगो की पेशी विडीयो कॉफ्रेसिंग के द्वारा किया गया।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले 18 मई को हजारीबाग के अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र शर्मा ने प्रभुनाथ सिंह को 22 साल पहले हुई हत्या के मामले में दोषी करार दिया था।
गौरतलब है कि अपराधियों ने अशोक सिंह की पटना में उनके आवास पर बम मारकर हत्या कर 1995में कर दी गई थी।1997 नें पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर मामले की सुनवाई हजारीबाग कोर्ट में ट्रान्सफर किया गया। पिछले 22 साल से मामले की सुनवाई हजारीबाग की अदालत में चल रही थी। प्रभुनाथ सिंह फिलहाल हजारीबाग जेल में हैं।
Comments are closed.