सहरसा-नगर निकाय चुनाव की प्रशासनिक तैयारी पूर्ण,नामांकण वुधवार से शुरू

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निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने व खर्चे का गाईड लाईन किया जारी
सिमरी बख्तियारपुर(सहरसा) से ब्रजेश भारती की रिपोर्ट:-
सहरसा जिलो के दो स्थानों सहरसा सदर व सिमरी बख्तियारपुर नगर पंचायत के लिये अगामी 21 मई को होने वाले नगर निकाय चुनाव की सभी प्रशासनिक तैयारी पूर्ण कर ली गई।
वुधवार 19 अप्रैल से नामांकण कि प्रक्रिया शुरू हो गई। सहरसा सदर में नगर परिषद के लिये कुल 40 वार्डों में चुनाव होना है वही सिमरी बख्तियारपुर में नगर पंचायत के लिये कुल 15 वार्डों में चुनाव होगा।
इस बार सरकार ने चुनाव में प्रत्येक प्रत्याशी को राशि खर्च करने व अन्य सभी प्रकार के क्रिया कलाप का गाईड लाईन जारी किया है।
निर्वाचन के संचालन व प्रबंधन में व्यय की सीमा-
निर्वाचन आयोग ने सभी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशीयों के लिये नामांकण से लेकर परिणाम तक किये गये खर्चे का व्योरा संधारित करने का निर्देश जारी कर दिया है।दिये गये निर्देश के मुताबिक नगर पंचायत क्षेत्र प्रत्याशीयों के लिये खर्चे का अधिकत्तम सीमा प्रत्येक वार्ड के लिये दस हजार निर्धारित की गई है।वही नगर परिषद के लिये खर्च सीमा 20 हजार है।
प्रचार के लिये वाहनों की संख्या-
नगर पंचायत के वार्डों की सीमा कम होने की वजह से मात्र दो यान्त्रिक दुपहिया या चार रिक्सा का प्रयोग कर सकते है अगर प्रत्यशी चाहे तो एक यान्त्रिक दुपहिया एवं दो रिक्शा का चला सकते है। वही नगर परिषद क्षेत्र के लिये अधिकत्तम दो यान्त्रिक दुपहिया वाहनों तथा एक हल्के वाहन का प्रयोग कर सकते है। अगर दो यान्त्रिक दुपहिया वाहनों का प्रयोग नही करेंगे तो उसके बदले उन्हें भी चार रिक्शा का प्रयोग कर सकते है।वही हल्के वाहन के बदले चार रिक्शा का प्रयोग कर सकते है। हलांकि ये भी कहा गया है कि नगर परिषद क्षेत्र में एक छोटे हल्के वाहन का अनुमति नही भी दी जा सकती है।
सम्पत्ति का विरूपण-
इस बार हो रहे चुनाव में आयोग ने किसी भी प्रकार के सरकारी गैर सरकारी भवनों पर पोस्टर पर्चा नही चिपकाया जा सकेगा। वही निजी भवनों पर भी पोस्टर सुचना नही चिपकायी जा सकेगी चाहे उस बात की अनुमति भनव मालिक दे भी दे तो। उपरोक्त बातों क अवहेलना किये जाने पर बिहार संम्पति विरूपण निवारण अधिनियम 1985 की धारा 3(2) के प्रावधानों के अधीन दंड हो किया जा सकता है।
ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग-
प्रचार के लिये लाउडस्पीकर का प्रयोग सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जा सकेगा हलांकि इसके लिये अनुमति लेना आवश्यक किया गया है,वही विद्धालयों,अस्पताल व धार्मिक स्थलों के समीप प्रचार वर्जित की गई है।मतदान से 48 घंटे पूर्व लाउडस्पीकर का प्रयोग बंद कर दी जायेगी।
यहा बताते चले कि नगर परिषद सहरसा में कुल चालिस वार्डों में वही सिमरी बख्तियारपुर में कुल पन्द्रह वार्डों में चुनाव होना है चुनाव को लेकर गहमागहमी का माहौल बनता दिख रहा है। वही संभावित प्रत्याशीयों ने अभी से ही जनसम्पर्क अभियान तेज कर रखा है।

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