जमशेदपुर।
जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की ओर से आगामी 16 अक्टूबर को सिदगोड़ा नगर भवन में एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। विशेष पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि ” ठोस कचड़ा प्रबंधन नियम 2016 ” को शहर में सख्ती से लागू कराने के लिए उक्त नियम के प्रावधानों से यहाँ के नागरिकों को अवगत करना जरूरी है। इसलिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, टाउनहाल में प्रस्तावित इस कार्यशाला में लोकल कम्पोस्टिंग प्रविधि से जुड़े तकनीकी विशेषज्ञ, नगर निकायों के प्रतिनिधि, विभिन्न रेसिडेंट्स वेलफेयर सोसायटियों के पदाधिकारी और सदस्य, होटल संचालक, बस्ती विकास समिति जैसे विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता रहेगी।
क्या कहता है ” ठोस कचड़ा प्रबंधन नियम 2016 ”
” ठोस कचड़ा प्रबंधन नियम 2016 ” के अनुसार बल्क गार्बेज जनरेटर ( ज्यादा कूड़ा उत्पन्न करने वाले ) जैसे होटल, रेस्तरां , 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैले आवासीय अपार्टमेंट आदि को अपने ही परिसर में स्वयं ही कूड़ा निस्तारण के उपाय करने होंगे। साथ ही इस नियम में प्रावधान किया गया है कि कोई भी नागरिक सड़क पर, नाली में या किसी सार्वजनिक जल स्रोत में कूड़ा फेंकता है तो उस व्यक्ति या संस्था पर सम्बंधित नगर निकाय अर्थदंड के अलावा कानूनी कार्यवाई करेगा। प्रायः देखा जाता है कि किसी भी सार्वजनिक आयोजन के बाद जूठन, पत्तल, डोने प्लास्टिक कप गिलास आदि यत्र तत्र विखरा कर छोड़ दिए जाते हैं। किन्तु उक्त नियम में ऐसे आयोजकों की जिम्मेदारी बढ़ाते हुए प्रावधान किया है कि 100 से अधिक लोगों के भोजन व्यवस्था वाले किसी भी आयोजन से 3 दिन पूर्व नगर निकाय को अपशिष्ट निस्तारण उपाय के विवरण सहित सूचना देनी होगी। ऐसे ही अन्य प्रावधान करते हुए इस नियम द्वारा शहर को स्वच्छ रखने में नागरिकों की जिम्मेदारी बढ़ायी गयी है।ऐसे ही विभिन्न विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा के लिये ही उक्त कार्यशाला रखी गयी है। संजय कुमार ने बताया कि इस कार्यशाला में जमशेदपुर के अलावा मानगो , जुगसलाई, आदित्यपुर निकायों के नागरिक समूह प्रतिनधियों को भी बुलाया जा रहा है।
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