जमशेदपुर-सामुहिक दुर्ष्कम के मामले में न्यायलय ने सुनाया फैसला

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आरोपियो को 20 साल सुनाई सजा
,जमशेदपुर।
चाकुलिया में एक विवाहीत महिला के साथ सामुहिक दुर्ष्कम के मामले मे जमशेदपुर के व्यवहार न्यायालय ने एतिहासिक फैसला सुनाया है। इस मामले मे दोनो आरोपी पड़ोसी शांशाक शेकर बेरा और श्वेत बहन बेड़ा को 20 साल का सश्रम कारावास के अलावा 15- 15 हजार का जुर्माना लगाया है। अगर जुर्माना नही देने पर इन लोगो की सजा मे 6 माह की ओर वृद्धी हो जाएगी। जमशेदपुर के व्यवहार न्यायलय मे पहली बार किसी आरोपी को 20 साल का सजा सुनाया गया है।
ये सजा जिला व सत्र न्यायधीश और स्पेशल जज महिला प्रताड़ना सत्य प्रकाश सिहा के न्यायालय में सुनाया गया है। इस मामले मे सात लोगो की गवाही की गई थी। उसी आधार पर न्यायालय ने अपना पक्ष रखा है।
बताया जाता है कि यह घटना मुसाबनी थाना क्षेत्र की 1213 फऱवरी (2013) की रात की है । जब घऱ मे पिड़ीता घर मे अकेली सोई थी। तभी पड़ोसी पड़ोसी शांशाक शेकर बेरा और श्वेत बहन बेड़ा पिड़ीता के घर में अकेले होने का फायदा उठाते हुए। बारी बारी से दुर्ष्कम किया था। इस मामले मे मुसाबनी थाना में नामजद मामला दर्ज किया गया था।

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