सरायकेला-खरसावां: आगामी त्योहारों (दीपावली-छठ) के मद्देनजर आम नागरिकों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन सख्त हो गया है। उपायुक्त के निर्देशानुसार, खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा बुधवार, 04 नवंबर 2026 को गम्हरिया और छोटा गम्हरिया क्षेत्र में एक विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान होटलों, बेकरी और मिठाई दुकानों में साफ-सफाई और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की बारीकी से जांच की गई और कई सैंपल लैब भेजे गए।
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बिना लाइसेंस चल रही थी बेकरी दुकान
छापेमारी अभियान के तहत टीम ने मुख्य रूप से धनुका मार्ट, केक एंड को गिफ्ट सेंटर (बेकरी शॉप), महामाया भोजनालय, बंगाल स्वीट्स और श्याम स्वीट्स का औचक निरीक्षण किया।
लाइसेंस की मांग: निरीक्षण के दौरान ‘केक एंड को गिफ्ट सेंटर’ स्थित बेकरी दुकान में खाद्य कारोबार संचालन के लिए आवश्यक फूड लाइसेंस नहीं मिला।
चेतावनी जारी: विभाग ने प्रतिष्ठान संचालक को कड़ी चेतावनी देते हुए सात दिनों के भीतर लाइसेंस के लिए आवेदन करने का सख्त निर्देश दिया है।
लैब भेजे गए मिठाइयों और खाद्य उत्पादों के सैंपल
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने प्रतिष्ठानों से कई सैंपल भी लिए हैं।
विधिक नमूने (Legal Samples): धनुका मार्ट से दो खाद्य उत्पादों के विधिक नमूने लिए गए, जिन्हें विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है।
निगरानी नमूने (Surveillance Samples): श्याम स्वीट्स से ‘पनीर’ और बंगाल स्वीट्स से ‘मिल्क केक’ के सैंपल लिए गए हैं। जाँच रिपोर्ट आने के बाद, मिलावट पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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साफ-सफाई और मानकों का पालन अनिवार्य
खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी खाद्य कारोबारियों को प्रतिष्ठान में स्वच्छता बनाए रखने, खाद्य पदार्थों को धूल, गंदगी और कीटों से बचाने के लिए उन्हें ढक कर रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता (Personal Hygiene) का भी विशेष ध्यान रखने को कहा गया है।
विभाग की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग के बीच निर्माण, भंडारण और बिक्री के हर स्तर पर सतर्कता बरतनी होगी। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का उल्लंघन पाए जाने पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में त्योहारों तक यह विशेष निरीक्षण और नमूना संग्रहण अभियान लगातार जारी रहेगा


