
डेस्क नई दिल्ली.09 अप्रैल,
राष्ट्रपति ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ( 1951 का 43) की धारा 14 के तहत उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना और 15 मार्च, 2014 (शनिवार) को भारत के राजपत्र में प्रकाशित के जरिए मिजोरम से लोकसभा के लिए एक सांसद चुनने के लिए, उक्त अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों एवं आदेशों के प्रावधानों के अनुसार चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी।
निर्वाचन आयोग ने मिजोरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव की तिथि दिनांक 15 मार्च, 2014 की अधिसूचना सं. 464/2014 (2) के जरिए नियत की थी तथा मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे नियत किया था जिसके दौरान आवश्यक होने पर उक्त निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होना था।

इस बीच मिजोरम सरकार के मुख्य सचिव और मिजोरम के चुनाव अधिकारी ने आयोग को ध्यान दिलाया कि कानून और व्यवस्था की आकस्मिकता के मद्देनजर 9 अप्रैल, 2014 को मिजोरम लोकसभा चुनाव कराना व्यवहार्य नहीं है इसलिए 11 अप्रैल, 2014 को चुनाव कराने की सिफारिश की जाती है।
इसके आधार पर निर्वाचन आयोग ने 9 अप्रैल के बजाय 11 अप्रैल, 2014 को मतदान की तिथि निर्धारित की है तथा मतदान के समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा।