जाने झारखंड सरकार के मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

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● राज्य की अंत्योदय अन्न योजना एवं पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवारों को चना वितरण योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1 किलोग्राम चना का वितरण 15 रुपये प्रति किलोग्राम के केंद्रीय अनुदान के साथ करने की स्वीकृति तथा पूर्व में चीनी वितरण योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा आवंटित राशि से झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड में सृजित रिवाल्विंग फंड की राशि से रुपए 71 करोड़ 6 लाख 53 हजार 59 रुपए मात्र हस्तगत करने और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रुपए 150 करोड़ की राशि के बजटीय उपबंध की राशि के व्यय की स्वीकृति दी गई.

● राज्य के पुलिस कर्मियों को 1 माह का अतिरिक्त मानदेय दिए जाने का निर्णय राज्य के मंत्रिपरिषद ने लिया। इस संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा अपने बजट अभिभाषण में की गई घोषणा के आलोक में मंत्रिपरिषद में सम्यक विचार करने के उपरांत यह निर्णय लिया। इसके कार्यान्वयन के लिए मुख्य सचिव झारखंड के अध्यक्षता में एक अपर मुख्य सचिव योजना सहित विभाग, अपर मुख्य सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग, प्रधान सचिव गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड, की एक समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया। यह समिति एक माह के अंदर अपना प्रतिवेदन सरकार को समर्पित करेगी।

● निर्धारित शर्तों बँधेजों पर हाउसिंग बोर्ड एवं खासमहल के इकाई फ्लैट के आवंटित को संपदा का आवंटन स्थाई पट्टा पद्धति से फ्री होल्ड के रूप में परिवर्तन की सैद्धांतिक सहमति देने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में संगत शर्तों एवं बँधेजों के निर्धारण के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया जिसके सदस्य सचिव नगर विकास आवास विभाग, सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार एवं सचिव संसाधन योजना सह वित्त विभाग होंगे।

● “नमामि गंगे” योजना अंतर्गत साहिबगंज जिले में “पर्यावरण साक्षरता” कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य संसाधन केंद्र एवं जन शिक्षण संस्थान, (ADRI) मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटन एवं परामर्श शुल्क का भुगतान करने की स्वीकृति दी गई.

● राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची में प्रशिक्षु परिचारिकाओं के एक वर्ष के लिए संस्थान में सेवा देने की स्वीकृति दी गई.

● केंद्र प्रायोजित मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत प्रारंभिक विद्यालयों के कक्षा एक से कक्षा 8 तक अध्ययनरत बच्चों के लिए केंद्रीकृत किचन के माध्यम से मध्याह्न भोजन योजना का कार्यान्वयन करने की प्रक्रिया का निर्धारण को स्वीकृति दी गई.

● राज्य में नवनिर्मित कौशल कॉलेज को SCVT के अंतर्गत Autonomous ITI Mode के तहत PReJha Foundation (PanIIT Alumni Reach for Jharkhand Foundation) को स्वायत्तता (Autonomy) प्रदान करने की स्वीकृति दी गई.

● खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957 की धारा-15 के अंतर्गत झारखंड लघु खनिज समुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई.

● वित्तीय वर्ष 2018-19 में दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना के अंतर्गत उपबंधित राशि रुपए 40 करोड़ मात्र की विमुक्ति एवं व्यय स्वीकृति दी गई.

● भारतनेट परियोजना के तहत बिछाए गए OFC/Wireless System का उपयोग पायलट परियोजना के तहत फेज वन तथा फेज वन प्लस के 13 जिलों ( रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो, देवघर, साहिबगंज, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, लातेहार, लोहरदगा एवं पलामू) के एक-एक ब्लॉक के सभी ग्राम पंचायत स्थित सरकारी संस्थानों में से 3 संस्थानों (स्कूल, जन स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, पुलिस स्टेशन एवं अन्य में) कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कुल रुपए 61 करोड मात्र पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रुपए एक करोड़ मात्र के व्यय की स्वीकृति दी गई.

● गोड्डा जिला अंतर्गत अंचल गोड्डा सदर, मौजा गोढ़ीमाल अंतर्निहित कुल रकबा 0.44 एकड़ भूमि कुल देय राशि 24 लाख 59 हजार 7 सौ 79 रुपए मात्र की अदायगी पर भारतीय स्टेट बैंक गोड्डा शाखा द्वारा अदायगी पर भारतीय स्टेट बैंक के भवन निर्माण के लिए सशुल्क स्थाई भू हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई.

● गोड्डा जिला अंतर्गत गोड्डा अंचल के मौजा गंगता गोविंदपुर अंतर्निहित रकबा 2.77 एकड़ भूमि कुल देयक राशि 58 लाख 12 हजार 9 सौ 90 रुपया मात्र अदानी पावर (झारखंड) लिमिटेड गोड्डा द्वारा अदायगी पर अदानी पावर (झारखण्ड) लिमिटेड गोड्डा के पावर प्लांट निर्माण के लिए 30 वर्षों के लिए अस्थाई सशुल्क प्लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई.

● गोड्डा जिला अंतर्गत पोड़ैयाहाट अंचल के मौजा गायघाट एवं माली अंतर्निहित कुल रकबा 13.58 एकड़ भूमि कुल देयक राशि 2 करोड़ 84 लाख 98 हजार 3 सौ 45 रुपये मात्र पर अदानी पावर (झारखण्ड) लिमिटेड द्वारा अदायगी पर 2×800 MW पावर प्लांट की स्थापना के लिए अदानी पावर (झारखण्ड) लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई.

● चतरा जिला अंतर्गत टंडवा अंचल/प्रखंड के मौजा राहम, कमता, टंडवा, दूंदवा, गाड़ीलोंग तथा नई पारम के विभिन्न खातों एवं प्लॉटों का रकबा 704.23 एकड़ भूमि कुल देय राशि 74 करोड़ 55 लाख 77 हजार 4 सौ 48 रुपए मात्र की अदायगी पर 30 वर्षों के लिए नवीकरण के विकल्प के साथ लीज रेंट तथा सेस का निर्धारित सूचकांक के अनुसार पहले वर्ष से 30 वर्ष तक तक देय व्यवसायिक लीज रेंट तथा सेस की गणना इंडेक्सिंग पद्धति से की गई तालिका के अनुसार प्रतिवर्ष 7.5 प्रतिशत वृद्धि दर के भुगतान पर नॉर्थ करणपुरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए एनटीपीसी भारत सरकार के उपक्रम के साथ लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई.

● गोड्डा जिला अंतर्गत अंचल पोड़ैयाहाट मौजा तीलाटांड़ अंतर्निहित कुल रकबा 6.30 एकड़ भूमि कुल देय राशि 66 लाख 10 हजार 4 सौ ₹40 मात्र की अदायगी पर भारतीय खाद्य निगम के गोदाम निर्माण के लिए भारतीय खाद्य निगम के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई.

● राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) अंतर्गत बोकारो जिला में न्यू प्रोफेशनल कॉलेज (अभियंत्रण महाविद्यालय) की स्थापना के लिए कुल छत्तीस करोड़ 55 लाख 26 हजार 500 रुपए मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

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● झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (झमाडा) क्षेत्र अंतर्गत पीट वाटर काजल शोधन कर पेयजल आपूर्ति एवं वंचित क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति वितरण नेटवर्क तथा अन्य चयनित जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 296 करोड़ 94 लाख रुपये मात्र की लागत पर तकनीकी स्वीकृति प्रदत झमाडा पेयजल आपूर्ति योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

● बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची के शिक्षकेतर कर्मियों (पदाधिकारियों/कर्मचारियों) शिक्षकेतर संवर्ग के लिए सप्तम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में पुनरीक्षित वेतनमान देने की स्वीकृति प्रदान की गई.

● सातवें वेतन के आलोक में माननीय राज्यपाल महोदया के निजी एवं सचिवालय स्थापना में पदस्थापित वाहय कोटि (को- टर्मिनस) के पदाधिकारियों तथा कर्मियों के वेतन, भत्ता संशोधन की स्वीकृति दी गई.

● झारखंड राज्य अंतर्गत नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय, हजारीबाग की तर्ज पर दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, रांची, कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा एवं संथाल परगना प्रमंडल, दुमका में आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए दो अरब अस्सी करोड़ 43 लाख रुपये मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

● उग्रवादी घटनाओं अथवा राष्ट्र के रक्षार्थ कर्तव्य निर्वाहनरत वीरगति प्राप्त करने वाले राज्य निवासी केंद्रीय अर्धसैनिक बल कर्मियों के पत्नी/आश्रित को विशेष अनुग्रह अनुदान एवं अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई.

● गृह रक्षकों के दैनिक कर्तव्य भत्ते को रुपए 400 मात्र से बढ़ाकर रुपए 500 मात्र करने की स्वीकृति दी गई.

● झारखंड राज्य आवास बोर्ड के रांची स्थित हरमू हाउसिंग कॉलोनी के अंतर्गत सहजानंद चौक स्थित खाली भूखंड पर पांच सितारा होटल के निर्माण के लिए उक्त भूमि का लैंड यूज व्यवसायिक करने एवं भूमि नीलाम करने की स्वीकृति दी गई.

● राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में बंजर भूमि राइस फैलो योजना अंतर्गत कृषि कार्य को बढ़ावा देने, बहुफसलीय, कृषि के विकास एवं छोटे इकाई वाले क्षेत्रों के विकास के लिए सिंचाई की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र की तर्ज पर भारतीय जैन संगठन के साथ मात्र खूंटी एवं दुमका जिले में समन्वय से तालाबों एवं अन्य जल निकाय के गहरीकरण की स्वीकृति तथा वित्तीय नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए भारतीय जैन संघ को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में मनोनयन करने की स्वीकृति दी गई.

● शैक्षणिक वर्ष 2019-20 से विभाग अंतर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों में नामांकन के लिए अलग से झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद द्वारा संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने के स्थान पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रैंक के अनुसार ऑनलाइन काउंसिलिंग के माध्यम से संस्थान एवं सीट आवंटन की व्यवस्था लागू करने के लिए स्वीकृति दी गई.

● 90% अनुदान पर बीपीएल महिला दुग्ध उत्पादकों को दो दुधारू गाय वितरण की स्वीकृत परियोजना अंतर्गत 10% लाभुक अंशदान की राशि झारखंड मिल्क फेडरेशन द्वारा ब्याज मुक्त ऋण स्वरूप अथवा सीधे लाभुकों द्वारा बहन किए जाने तथा इस योजना का क्रियान्वयन झारखंड राज्य के सभी जिलों में किए जाने के लिए विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या 19 (रा.) दिनांक 7 जनवरी 2016 में संशोधन की स्वीकृति दी गई.

● राज्य में सिंचाई कार्य एवं पेयजल के लिए सोलर पंप की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन के लिए प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में कृषकों/लाभुकों के पूर्व निर्धारित अंशदान को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई.

● पीपीपी में शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (TBCB) प्रक्रिया के तहत परियोजनाओं के लिए निर्धारित वार्षिक संचरण शुल्क का भुगतान करने के लिए राज्य सरकार से अनुदान के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप में सहमति की स्वीकृति दी गई.

● झारखंड राज्य के ग्राम पंचायतों में एलईडी पथ प्रकाश व्यवस्था के अधिष्ठापन का कार्य ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत संयुक्त क्षेत्रीय उपक्रम मे. EESL से मनोनयन के आधार पर कराने की स्वीकृति दी गई.

● पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत अंचल जमशेदपुर मौजा कदमा अंतर्निहित कुल रकबा 2.50 एकड़ भूमि रु 1 मात्र की अदायगी पर आवासीय प्रायोजनार्थ श्री जगन्नाथ स्प्रिचुअल एंड कल्चरल चैरिटेबल सेंटर उत्कल एसोसिएशन साक्षी के साथ 30 वर्षों के लिए नवीकरण विकल्प के साथ सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई.

● दुमका जिला अंतर्गत अंचल सरैयाहाट एवं रामगढ़ के विभिन्न मौजा अंतर्निहित कुल रकबा 45.287 एकड़ भूमि कुल देय राशि 12 करोड़ 69 लाख 91 हजार 6 सौ ₹68 मात्र पर रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अदायगी पर हंसडीहा-मोहनपुर न्यू बी.जी. रेलवे लाइन के निर्माण के लिए रेल मंत्रालय भारत सरकार को सशुल्क स्थाई भू- हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई.

● झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र की वैधता संबंधी अवधि में विस्तार के लिए झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2019 की स्वीकृति दी गई.

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