Jharkhand Breaking News:चिरूडीह गोलीकांड के मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी को 10-10 साल की सजा

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रांची। झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़कागांव स्थित चिरूडीह हत्याकांड से जुड़े मामले में अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने आज गुरुवार को सजा सुना दी। झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी व पूर्व विधायक निर्मला देवी को अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनायी।

आपको बता दें कि झारखंड में बहुचर्चित चिरूडीह गोलीकांड मामले में रांची सिविल कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी को दोषी करार दिया है।
वहीं साक्ष्य के अभाव में योगेंद्र साव और निर्मला देवी के पुत्र अंकित राज को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। वही अदालत ने  सजा के बिन्दुओं पर आज सुनवाई हुई। ये मामला कांड संख्या 228/16 से जुड़ा है।आपको बता दें कि बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के पिता हैं योगेंद्र साव, जबकि निर्मला देवी उनकी मां हैं।

मालूम हो कि  हजारीबाग जिले में चिरूडीह खनन को लेकर हुए आंदोलन के दौरान गिरफ्तार बड़कागांव की पूर्व विधायक निर्मला देवी को छुड़ाने के लिए भीड़ ने हमला कर उन्हें छुड़ा लिया था। इस दौरान पुलिस को अपने बचाव में गोली चलानी पड़ी थी, जिसमें चार लोगों की मौत हो गयी थी।इसी मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, बड़कागांव की पूर्व विधायक निर्मला देवी और पुत्र अंकित कुमार सहित सैकड़ों लोगों को आरोपी बनाया गया था।

 

 

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