झारखंड।
झारखंड मे कोरोना के बढते मामले को देखते हुए झारखण्ड सरकार ने तमाम शैक्षणिक संस्थान बंद करने का निर्देश दिया है।इसके अलावे झारखंड सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग बंद कर दिये गये हैं।कार्यालयों में 50 प्रतिशत कार्यबल पर काम होगा ।जबकि शादी-विवाह या अन्य समारोह में 100 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति होगी।आठ बजे के बाद बाजार बंद हो जायेगा, रेस्तरां, बार व दवा दुकान खुले रहेंगे। लेकिन पर्यटक स्थल, जू, स्टेडियम,स्विमिंग पूल भी बंद कर दिये गये हैं।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी अध्यक्षता की। उनके साथ आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्न गुप्ता भी मौजूद थे। इस बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
सरकारी और निजी कार्यालय 50% स्टाफ के साथ कार्यरत रहेंगे।
इन चीजों पर लगे प्रतिबंध
– स्कूल- कॉलेज समेत अन्य शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक के लिए बंद रहेंगे
– स्टेडियम, आउटडोर, इंडोर, पार्क, जिम, जू, स्वीमिंग पुल, पर्यटक स्थल बंद रहेंगे
– मॉल, रेस्टूरेंट, बैंक्वेट हॉल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे
– शादी और अंत्येष्टी में 100 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति मिली है
– दुकानें रात आठ बजे तक ही खुली रहेंगी
– दवाई दुकान नार्मल टाइम तक खुले रहेंगे
– सरकारी और निजी संस्थानों में 50 प्रतिशत क्षमता पर काम होगा
– बायोमैट्रिक सिस्टम बंद होगा
– हाट और बाजार सोशल डिस्टेसिंग के साथ खुले रहेंगे
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