जमशेदपुर कंटेन्मेंट जोन के बाहर, जिला के अंदर ऑटो रिक्शा/टैम्पो/ई-रिक्शा/मैनुअल रिक्शा को भाड़े पर चलाने की अनुमति के संबंध में प्रावधन

कंटेन्मेंट जोन के बाहर, जिला के अंदर ऑटो रिक्शा/टैम्पो/ई-रिक्शा/मैनुअल रिक्शा को भाड़े पर चलाने की अनुमति के संबंध में प्रावधन किया गया है जो निम्न प्रकार है:
ऑटो रिक्शा/टैम्पो व्यवसायिक वाहन की श्रेणी में निबंधित होना चाहिए एवं सक्षम प्राधिकार से परमिट निर्गत होना चाहिए। परमिट ही उनका रूट पास माना जायेगा, इन्हें अलग से पास लेने की जरूरत नहीं होगी। ई-रिक्शा की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत रूट पास उनका पास माना जायेगा एवं परमिट/रूट पास की प्रति ऑटो/ई-रिक्शा सामने वाले शीशे पर चिपकाया जाना अनिवार्य होगा।
ऑटो रिक्शा/टैम्पो/ई-रिक्शा/मैनुअल रिक्शा की बुकिंग प्रारंभ स्थान से गंतव्य स्थान के लिए होना चाहिए। बीच में रोककर सवारी लेना प्रतिबंधित रहेगा। बुकिंग शेयरिंग के आधार पर मान्य नहीं होगा।
ऑटो रिक्शा/टैम्पो/ई-रिक्शा/मैनुअल रिक्शा के चालक को मास्क/फेस कवर और ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा।
ऑटो रिक्शा/टैम्पो/ई-रिक्शा/मैनुअल रिक्शा में स्प्रे सैनिटाईजर रखना होगा एवं प्रत्येक बार नए यात्री के बैठने के पूर्व सीटों, बाहर अन्दर के सभी रॉड एवं यात्रियों के सम्पर्क में आनेवाले वाहन के समस्त पार्ट को सैनिटाईज करना होगा।
बैठने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सीट के दोनों किनारे में बैठना होगा।

यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
यात्रा के दौरान यात्रियों/चालक द्वारा धुम्रपान/पान/गुटका/खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा।
यात्रा के दौरान थूकना प्रतिबंधित रहेगा।
ऑटो रिक्शा/टैम्पो/ई-रिक्शा के चालक को यात्रा कर रहे यात्री की सूचना यात्री पंजी में दर्ज करना होगा एवं उसे सुरक्षित रखना होगा तथा ब्वदजंबज ज्तंबपदह के लिए प्रशासन द्वारा मागे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
यात्रा करने वाले यात्री यात्रा करने वाले आॅटो रिक्शा/टैम्पो/ई-रिक्शा का निबंधन संख्या, चालक का नाम एवं मोबाईल नं0 तथा साथ यात्रा करने वाले अन्य लोगों के नाम एवं मोबाईल नं0 निश्चित रूप से अपने पास संधारित रखेंगे, जिसे ब्वदजंबज ज्तंबपदह के लिए प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
यात्री एवं चालकों से अनुरोध है कि स्मार्ट फोन रहने पर वे आरोग्य सेतु एप प्देजंसस करे एवं उन्हें ऑन रखे।
उपर्युक्त अंकित शर्तों ऑटो/टैम्पो/ई-रिक्शा के परमिट/रूट पास के शर्Ÿा माने जायेंगे एवं इसका उल्लंघन होने पर मोटरवाहन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी।