Jamshedpur News :”बुलेट रानी” समेत तीन को आजीवन कारावास, 7–7 हजार रूपया जुर्माना, प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर पति की हत्या करने का आरोप

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जमशेदपुर।

झारखंड के जमशेदपुर के टेल्को के तपनदास हत्याकांड के मामले  कोर्ट ने आज सजा सुनाया । एडीजे 4 राजेन्द्र कुमार सिन्हा के न्यायालय ने तपन दास हत्याकांड की  पत्नी श्वेता दास उर्फ बुलेट रानी और उसके प्रेमी सुमित सिंह और उसके साथी सोनू लाल को आजीवन कारावास और 7-7 हजार जुर्माने की सज़ा सुनाया। इसके अलावे अनुसार धारा 302के तहत 5-5हज़ार जुर्माने और धारा 201के तहत दो दो हज़ार जुर्माना लगाया गया है। वहीं मृतक तपन दास की 9 वर्षीय बेटी के लालन पालन के संबंध में डालसा को पत्र लिखा गया है।बता दें कि 27 जनवरी को अदालत ने तीनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। इधर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि आगे हाई कोर्ट में अपील करेंगे।

15 जनवरी 2018 को तपन दास की हुई हत्या

आपको बता दे कि  15जनवरी 2018को टेल्को के शमशेर अपार्टमेंट में श्वेता दास ने अपने प्रेमी सुमित सिंह और उसके  दोस्त सोनूलाल के साथ मिलकर पति तपन दास की घर पर ही हत्या कर दी थी। शव को फ्रिज में रखकर  एमजीएम के बड़ाबांकी लाकर झाड़ियों में शव को फेंक दिया गया था। इस काम में सोनू लाल की मदद ली गई थी। शव तीन दिन बाद मिला था। घटना के दूसरे दिन श्वेता दास ने टेल्को थाने में तपन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस को कुछ भी क्लू नहीं मिल रहा था। इसी बीच अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज जांचने पर उसमें एक फ्रिज उतारकर लोग जाते दिखे। यहीं से पुलिस को बड़ी जानकारी मिल गई। जिसके बाद पूछताछ में श्वेता दास टूट गई और अपना अपराध कबूल कर लिया।

आपको बतां दे कि तपन दास की पत्नि  श्वेता दास “बुलेट रानी” के नाम से मशहूर थी। बुलेट चलाना उसका शौक था। साथ ही हथियारों के साथ अपनी फोटो भी सोशल मीडिया में डालती थी।

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