जमशेदपुर। जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में शुक्रवार, 31 अक्टूबर 2025 को टाटा मोटर्स लिमिटेड के अस्थायी कर्मचारी गणेश बेहरा को झूठे चोरी के आरोप से बरी कर दिया गया। यह मामला जीआर संख्या 1206/2022 से संबंधित था, जिसमें टाटा मोटर्स के डी.जी.एम. (एचआर) अमितेश पांडेय ने उन पर 24.50 लाख (चांदी के सिक्के और अन्य सामान) की चोरी का आरोप लगाते हुए आईपीसी की धाराओं 406, 408, 411 और 420 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।
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मामले की सुनवाई के दौरान गणेश बेहरा की ओर से अधिवक्ता संजय प्रसाद, अधिवक्ता राहुल गोस्वामी, अधिवक्ता श्वेता सिंह, अधिवक्ता पूजा गुहा, अधिवक्ता प्रियंका झा और अधिवक्ता निशांत जैन ने पैरवी की। लंबी सुनवाई और तर्क-वितर्क के बाद माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी श्री अदनान आकिब की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में गणेश बेहरा को निर्दाेष घोषित कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा और प्रस्तुत साक्ष्य आरोपों के अनुरूप नहीं थे। अदालत का यह निर्णय गणेश बेहरा के लिए बड़ी राहत साबित हुआ।
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निर्दाेष साबित होने के बाद गणेश बेहरा ने कहा कि यह सिर्फ कानूनी जीत नहीं, बल्कि मेरे सम्मान की पुनःस्थापना है। सच की हमेशा जीत होती है। इस फैसले ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि यदि व्यक्ति सच्चाई और धैर्य के साथ न्याय की लड़ाई लड़ता है, तो अंततः न्याय अवश्य मिलता है।

