
जमशेदपुर। मानगो के निवासियों के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम ने अलग-अलग मामलों में सख्त निर्देश जारी किए हैं। एक तरफ मानगो नगर निगम ने पर्यावरण और जलस्रोतों के संरक्षण को लेकर कड़ा रुख अपनाया है,
मानगो में नदी-तालाबों में कचरा फेंकना अब दंडनीय अपराध
मानगो नगर निगम के उप नगर आयुक्त ने एक आम सूचना जारी कर क्षेत्र के सभी नागरिकों को सख्त हिदायत दी है। इस सूचना के अनुसार, मानगो नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी जलस्रोत— जैसे नदी, तालाब, झरना या नाले— में ठोस या तरल कचरा फेंकना अथवा किसी भी प्रकार का प्रदूषक पदार्थ डालना अब एक गंभीर और दंडनीय अपराध माना जाएगा। अक्सर लोग घरेलू कचरा या प्लास्टिक सीधे नदियों और तालाबों में प्रवाहित कर देते हैं, जिससे जल प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ जाता है, जिसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।
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झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत होगी सख्त एफआईआर
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी व्यक्ति या संस्थान जलस्रोतों को प्रदूषित करते हुए या कचरा फेंकते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ ‘झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011’ की सुसंगत धाराओं के तहत तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, नगर निगम ने सभी जागरूक नागरिकों से अपील की है कि वे जलस्रोतों की स्वच्छता बनाए रखने में प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें और पर्यावरण संरक्षण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं।


