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Home » JAMSHEDPUR NEWS: अवैध खनन पर कड़ा एक्शन, जानें किस गाड़ी पर लगेगा कितना जुर्माना
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JAMSHEDPUR NEWS: अवैध खनन पर कड़ा एक्शन, जानें किस गाड़ी पर लगेगा कितना जुर्माना

BJNN DeskBy BJNN DeskMay 18, 2026No Comments3 Mins Read
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JAMSHEDPUR: जमशेदपुर समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस उच्चस्तरीय बैठक में जिले के भीतर हो रहे अवैध खनन, खनिजों के अवैध परिवहन और उनके अवैध भंडारण की रोकथाम को लेकर विभिन्न विभागों द्वारा अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने पर्यावरण और राजस्व को होने वाले नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए अधिकारियों को फील्ड में उतरकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

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नदियों और वन क्षेत्रों में सघन अभियान चलाने का निर्देश

बैठक के दौरान उपायुक्त राजीव रंजन ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि नदियों से होने वाले अवैध बालू उत्खनन और वन क्षेत्रों में संचालित अवैध खनन गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाई जाए। इसके साथ ही सड़कों पर बिना पंजीकरण संख्या (रजिस्ट्रेशन नंबर) के दौड़ने वाले वाहनों और ओवरलोडेड ट्रकों के विरुद्ध एक लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जाए। उन्होंने दो टूक कहा कि अवैध खनन से न केवल सरकारी राजस्व की भारी क्षति होती है, बल्कि हमारा पर्यावरणीय संतुलन भी बुरी तरह प्रभावित होता है। इसलिए वन विभाग, पुलिस और खनन विभाग आपस में बेहतर समन्वय बनाकर इस पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करें।


पिछले महीने की कार्रवाई: 11 वाहन जब्त, लाखों का जुर्माना

बैठक में पिछले महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी पेश की गई। जिला खनन पदाधिकारी (DMO) ने जानकारी दी कि गत माह चलाए गए विशेष जांच अभियान के तहत कुल 10 औचक निरीक्षण किए गए। इस कार्रवाई के दौरान अवैध गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर 03 प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई और 11 वाहनों को जब्त किया गया। इस पूरी कार्रवाई के तहत विभाग ने 06 लाख 72 हजार रुपये का जुर्माना वसूला। साथ ही भारी मात्रा में अवैध खनिज सामग्री, जिसमें 104 टन बालू और 88 टन चिप्स (पत्थर) शामिल हैं, को भी जब्त किया गया।

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अवैध परिवहन पर लगेगा भारी जुर्माना, देखें नई रेट लिस्ट

उपायुक्त ने साफ किया कि अवैध खनन और परिवहन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में जिला खनन पदाधिकारी ने राज्य सरकार द्वारा अवैध खनिज परिवहन को लेकर निर्धारित की गई नई कम्पाउंडिंग फीस (जुर्माना राशि) की जानकारी दी, जो इस प्रकार है:

वाहन/मशीन का प्रकारनिर्धारित जुर्माना राशि (कम्पाउंडिंग फीस)
ट्रैक्टर और ट्रॉली₹50,000
मेटाडोर, हाफ ट्रक (407, 408)₹1,000,000
फुल बॉडी ट्रक (छह चक्का)₹2,00,000
डम्पर (हाइड्रोलिक छह-दस या अधिक चक्का)₹3,00,000
क्रेन, नाव, एक्सकेवेटर, लोडर, पावर हैमर, कंप्रेसर, ड्रिलिंग मशीन₹5,00,000

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के कई आला अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य रूप से डीएफओ सबा आलम अंसारी, रूरल एसपी शुभम खंडेलवाल, एएसपी ऋषभ त्रिवेदी, एसडीएम धालभूम अर्नव मिश्रा, डीटीओ धनंजय, एसडीओ घाटशिला सुनील चंद्र और डीएमओ सतीश नायक उपस्थित थे। इसके अलावा जिले के सभी अंचल अधिकारी (CO) और थाना प्रभारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल रूप से इस बैठक से जुड़े, जिन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निगरानी और त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।

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