Jamshedpur News : ’सिंहभूम चैम्बर का प्रयास रंग लाया, जेनरेटर पर लगने वाले झारखण्ड विद्युत शुल्क को हटाया गया’

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Jamshedpur

झारखण्ड विद्युत शुल्क अधिनियम के अंतर्गत वाणिज्य कर विभाग द्वारा व्यवसायियों से जेनरेटर से उत्पन्न विद्युत उर्जा पर विद्युत शुल्क लिया जा रहा था। यह विद्युत शुल्क छोटे, मध्यम, बड़े औद्योगिक ईकाईयों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लागू था। सिंहभूम चैम्बर के मानद महासचिव मानव केडिया ने बताया कि चैम्बर विगत कई वर्षों से जेनरेटर पर लगने वाले इस विद्युत शुल्क को हटाने की मांग करते आ रहा था। विधि विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या LG12/2021-110 दिनांक 17/02/2022 के द्वारा खनन, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक इकाईयों जिनके द्वारा जेनरेटिंग सेट अधिष्ठापित किया गया है को विद्युत शुल्क से करमुक्त कर दिया गया। साथ ही इसी अधिसूचना में सभी औद्योगिक एवं खनन इकाईयों द्वारा पावर स्टेशन का अधिष्ठापन कर कैप्टिव खपत करने पर विद्युत शुल्क 50 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है।

सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जेनरेटर से उत्पन्न उर्जा पर विद्युत शुल्क करमुक्त करने पर विधि विभाग एवं वाणिज्यिक कर विभाग, झारखण्ड सरकार को धन्यवाद प्रेषित करता है।

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