
जमशेदपुर.


जमशेदपुर कोर्ट में प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अर्चना मिश्रा के न्यायालय ने मानगो के डिमना के वसुंधरा स्टेट निवासी मुकेश प्रसाद सिंह को चेक बाउंस के मामले में दोषी पाते हुए 3 लाख 90 हजार के जुर्माने एवं 6 महीना के साधारण कारावास की सजा सुनाई है. इनके विरुद्ध गंगा टेंट हाउस के प्रोपराइटर कदमा निवासी विनीत धीमान ने न्यायालय में 22. 10. 2022 को मुकदमा धारा 138 के तहत दर्ज कराया था.
इनके विरुद्ध आरोप है कि मार्च 2022 में अपने पुत्र एवं पुत्री के विवाह में टेंट से लेकर खाना पीना का प्रबंध करने के लिए गंगा टेंट हाउस को कुल 13 लाख 25000 का काम करने को दिए थे. गंगा टेंट हाउस ने काम पूरा किया, बावजूद उसके अभियुक्त मुकेश प्रसाद सिंह ने मात्र 9 लाख 25हजार रुपये पेमेंट किया एवं बकाया राशि के लिए 3 लाख का चेक दिया. शिकायतकर्ता चेक भुगतान के लिए अपने बैंक गए जहां चेक बाउंस हो गया.
शिकायतकर्ता की तरफ से अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू पंकज कुमार सिंह एवं बबीता जैन ने न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा.


