Jamshedpur News:जीएसटी एमनेस्टी स्कीम से व्यापारियों को बड़ी राहत, 31 मार्च 2025 तक करें बकाया कर भुगतान

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जमशेदपुर। व्यापारियों और करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने जीएसटी एमनेस्टी स्कीम को 1 नवंबर 2024 से लागू कर दिया है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 से जुड़े लंबित टैक्स मामलों में ब्याज और पेनाल्टी को पूरी तरह माफ किया जाएगा, बशर्ते करदाता 31 मार्च 2025 तक अपना बकाया कर चुका दें। सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के टैक्स एवं फाइनेंस विंग के वाइस प्रेसिडेंट राजीव अग्रवाल (एडवोकेट) और अंशुल रिंगसिया (एडवोकेट) ने संयुक्त रूप से एक प्रेस विज्ञाप्ति जारी कर इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 128ई के तहत यह सुविधा दी गई है, जिससे व्यापारियों को वित्तीय राहत मिलेगी। सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सभी व्यापारियों और करदाताओं से इस योजना का अधिकतम लाभ उठाने और अपने कर विवादों का शीघ्र समाधान करने की अपील की है।
कैसे मिलेगा लाभः- योग्य करदाता एसपीएल-1 और एसपीएल-2 फॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, एसपीएल-2 फॉर्म पोर्टल पर लाइव हो चुका है, लेकिन व्यापारियों को कई तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सरकार से अपील की है कि पोर्टल को सुगम बनाया जाए ताकि व्यापारी आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकें।
आवेदन की अंतिम तिथिः- एमनेस्टी स्कीम के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2025 निर्धारित की गई है। वहीं, धारा 74 के नोटिस को धारा 73 में लाने के लिए अपील किए गए मामलों में ऑर्डर की तारीख से 6 महीने तक का समय दिया गया है।

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