– संस्था की शिकायत पर डीएसई ने अंचल अधिकारी को जाँच के लिए लिखा पत्र
– प्रॉपर्टी एसोसिएशन ऑफ बैप्टिस्ट चर्च ने की है कार्रवाई की माँग
जमशेदपुर।
बेल्डीह चर्च स्कूल ज़मीन विवाद में फंस गई है। स्कूल प्रबंधन पर अवैध रूप से ज़मीन क़ब्जाने और फ़र्ज़ी हस्ताक्षर से स्कूल परिसर में बिल्डिंग निर्माण करने का आरोप है। जिस जमीन पर बेल्डीह चर्च स्कूल संचालित हो रही है वो दरअसल प्रॉपर्टी एसोसिएशन ऑफ बैप्टिस्ट चर्सेस नामक संस्था की भूमि है। संस्था को तत्कालीन टिस्को ने लीज़ समझौते के तहत भूमि आवंटित किया था। तय अग्रीमेंट के तहत संस्था ने बेल्डीह बैप्टिस्ट चर्च को धार्मिक कार्यों के लिए सशर्त दिया था। पिछले एक दशक से लगातार बेल्डीह बैप्टिस्ट चर्च और बेल्डीह चर्च स्कूल प्रबंधन पीएबीसी संस्था की भूमि क़ब्जाने की मंशा से फर्जीवाड़ा कर रहे थें। समझौते के शर्तों में यह स्पष्ट उल्लेख था कि बगैर पीएबीसी संस्था की लिखित अनुमति के उनकी भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य वर्जित रहेगा। शर्तों का उल्लंघन करते हुए स्कूल प्रबंधन ने वर्ष 2012 में पीएबीसी संस्था के फ़र्ज़ी हस्ताक्षर पर जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति से भवन निर्माण का नक्शा पास करवाकर निर्माण कराया। इसकी जानकारी मिलने पर पीएबीसी संस्था ने जेएनएसी सहित जमशेदपुर जिला प्रशासन को इसपर आपत्ति दर्ज़ कराते हुए आवश्यक कार्रवाई का आग्रह किया था। उपायुक्त कार्यालय के टाटा लीज़ विभाग ने लगातार जेएनएसी से जाँच रिपोर्ट सौंपने के लिए आदेश जारी किया, लेकिन पैरवियों के बल पर जेएनएसी ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। एकबार फ़िर यह विवाद गर्माया है। प्रॉपर्टीज़ एसोसिएशन ऑफ बैप्टिस्ट चर्चेस के बिहार-झारखंड प्रमुख ने मामले में जाँच कर आवश्यक कार्रवाई के लिए एकबार फ़िर से जिला प्रशासन को पत्राचार किया है। संस्था ने उपायुक्त के अलावे जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखकर संस्था की भूमि पर अवैध और अनाधिकृत रूप से बेल्डीह चर्च स्कूल के संचालित किये जाने पर कार्रवाई की माँग की है। प्रशासन को लिखे पत्र में संस्था ने ज़िक्र किया है कि बीते कुछ वर्षों में बेल्डीह चर्च स्कूल लगातार क़ानून की अवमानना कर अनाधिकृत गतिविधियों में संलिप्त थी। पीएबीसी द्वारा लगातार चेतावनी दिये जाने के बावजूद भी स्कूल प्रबंधन की मनमानी नहीं रुकी। बीते वर्ष 2019 में पीएबीसी संस्था ने बेल्डीह बैप्टिस्ट चर्च की संबद्धता समाप्त कर दिया था और तत्काल प्रभाव से उनकी संपत्ति से अवैध और अनाधिकृत कब्जा हटाने को कहा था। इसके बावजूद भी स्कूल ने अनाधिकृत और अवैध रूप से संस्था की भूमि पर कब्ज़ा जमाये रखा है।
अंचल अधिकारी करेंगे जाँच, डीएसई ने लिखा पत्र
पीएबीसी संस्था के बिहार-झारखंड प्रमुख की ओर से प्राप्त शिकायत के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक ने मामले में जाँच के आदेश जारी किया हैं। डीएसई विनीत कुमार ने जमशेदपुर के अंचल अधिकारी को पत्र लिखकर जाँच करने और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। इसपर पीएबीसी संस्था के बिहार-झारखंड प्रक्षेत्र के प्रोपर्टी ऑटोर्नी संजीव नायक ने कहा कि बीते वर्ष ही संस्था ने बिष्टुपुर के बेल्डीह बैप्टिस्ट चर्च की मान्यता समाप्त करते हुए संस्था की भूमि खाली करने का आदेश दिया था। इसके बावजूद अबतक पीएबीसी की भूमि पर अवैध कब्जा बरकरार है। उन्होंने बताया कि वे बीती आठ वर्षों से ज्यादा समय से जिला प्रशासन से मामले में जाँच और कार्रवाई का आग्रह कर रहे थें लेकिन उनकी शिकायतों को ठंडे बस्ते में डालकर स्कूल प्रबंधन को राहत दी जा रही थी। उन्होंने उम्मीद जताया कि अंचक अधिकारी की जाँच के बाद पीएबीसी संस्था की भूमि को अवैध दखल से मुक्त कराया जायेगा।
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