वर्तमान में लॉक डाउन के दौरान पुरानी व्यवस्था रहेगी लागू- उपायुक्त

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पूर्वी सिंहभूम जिला ग्रीन जोन में परंतु लॉक डाउन में किसी प्रकार की छूट नही दी जायेगी

वैश्विक महामारी घोषित नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि 17 मई 2020 तक विस्तारित की गई है।

जमशेदपुर। उपायुक्त  रविशंकर शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए प्रकोप एवं इसके संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु केन्द्र सरकार के द्वारा 17 मई तक लॉक डाउन को विस्तारित किया गया है। साथ ही लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा लॉकडाउन में कुछ रियायतों की घोषणा भी की गयी है परन्तु राज्य सरकार ने लॉकडाउन अवधि में दूसरे राज्यों में फंसे हुये श्रमिकों, छात्रों एवं अन्य लोगों के बड़ी संख्या में वापस लाने की वजह से एहतियात के तौर पर 17 मई तक लॉकडाउन पूर्ववत लागू रखने का निर्देश दिया है। इस निमित पूर्वी सिंहभूम जिला में केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन में दी गई रियायतों को लागू नहीं किया जाएगा। लॉक डाउन में पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य किए जाएंगे। उपायुक्त ने कहा कि सभी आवश्यक सेवाएं पूर्व की तरह ही चालू रहेंगी व सभी आवश्यक सामग्रियाँ पूर्व की हीं भाँति सुलभ होंगी। उपायुक्त ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा है कि लॉक डाउन का पूर्ण पालन करें।कोई भी व्यक्ति अनावश्यक घरों से बाहर ना निकलें। आवश्यक कार्यों के लिए घर से बाहर निकलने पर मास्क का उपयोग अनिवार्य है। हर व्यक्ति अपने स्तर से शारीरिक दूरी का पूर्ण पालन करें और व्यक्तिगत स्वच्छ्ता पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में लॉक डाउन का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सभी जिला वासी जागरूक बने और सुरक्षित रहें।

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