रेल समाचार।
रेल पटरियों और प्लेटफॉर्म में सेल्फी लेने के दौरान हो रहे हादसों को देखते हुए रेल मंत्रालय (Ministry Of Railways ) ने कङा फैसला लिया हैं।अब रेलवे ने इसको लेकर कङा कानून बनाया है। इस कानून के तहत ट्रेन के अंदर या रेल के द्वारा चिह्नित क्षेत्र में सेल्फी लेते पकङे जाने पर एक हजार रूपए जुर्माना या 6 माह का जेल हो सकती है।इसे लेकर रेलवे ने अधिसूचना जारी कर दी हैं।
रेल मंत्रालय ने ट्वीट कर लोगों को किया जागरूक
वही इसे लेकर रेल मंत्रालय (Ministry Of Railways ) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लोगों को जागरूक करते हुए अपील की है कि वे रेलवे लाइन और प्लेटफॉर्म के पास सेल्फी न लें क्योंकि ये बहुत खतरनाक है और इस दौरान किसी की जान भी जा सकती है. रेल मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए लिखा, ”सावधानी में ही समझदारी है. रेलवे लाइन या प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी लेना जानलेवा हो सकता है.”
सावधानी में ही समझदारी है।
रेल पटरी या प्लेटफार्म के किनारे सेल्फ़ी लेना जानलेवा हो सकता है। ध्यान रखें, ऐसा करने पर 1000 रुपये का ज़ुर्माना या साथ में 6 महीने की जेल भी हो सकती है। pic.twitter.com/WHvqGpbDkM
— Ministry of Railways (@RailMinIndia) February 17, 2022
रेल अधिनियम के तहत जुर्माने के साथ हो सकती है जेल
बताते चलें कि रेलवे लाइन और प्लेटफॉर्म के पास सेल्फी लेना कानूनन अपराध है।भारतीय रेल ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है। रेल अधिनियम 1989 की धारा 145 और 147 के तहत रेलवे लाइन और प्लेटफॉर्म के किनारे सेल्फी लेना दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर 1000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने की जेल या दोनों सजा (जुर्माना और जेल) भुगतनी पड़ सकती है।
Comments are closed.