
देवघर, 16 जुलाई: विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। देवघर के उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष आयोजित होने वाले पूरे मेला क्षेत्र को पूर्णतः गैर-धूम्रपान और तंबाकू मुक्त क्षेत्र (No-Smoking and Tobacco-Free Zone) घोषित कर दिया गया है। प्रशासन के इस कड़े कदम का मुख्य उद्देश्य मेले में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना और पर्यावरण को स्वच्छ रखना है।


COTPA 2003 के तहत होगी सख्त कार्रवाई
उपायुक्त के निर्देशानुसार, मेला परिसर में तंबाकू नियंत्रण कानून (COTPA, 2003) को पूरी तरह से लागू किया जाएगा। मेले के दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने या सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटका जैसे तंबाकू उत्पादों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मौके पर ही जुर्माना भी वसूला जाएगा।
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30 जुलाई से 28 अगस्त तक लागू रहेगा नियम
राजकीय श्रावणी मेला 2026 की संपूर्ण अवधि यानी दिनांक 30 जुलाई 2026 से लेकर 28 अगस्त 2026 तक पूरा मेला क्षेत्र सख्त नो-स्मोकिंग जोन में तब्दील रहेगा। इस एक महीने के दौरान बाबा नगरी आने वाले कांवरियों को एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण मिलेगा। उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि मेले की पवित्रता और जनमानस के स्वास्थ्य को देखते हुए इस नियम का पालन पूरी कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाएगा।
प्रमुख स्थानों पर लगेंगे एंटी-टोबैको होर्डिंग्स और पोस्टर्स
आम जनमानस, स्थानीय नागरिकों और देवघर आने वाले कांवरियों को इस नियम के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। श्रावणी मेला क्षेत्र के सभी प्रमुख रास्तों, कांवरिया पथ, चौक-चौराहों और चिन्हित स्थानों पर ‘तम्बाकू मुक्त क्षेत्र’ से संबंधित एंटी-टोबैको होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टर्स प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके माध्यम से लोगों को तंबाकू के जानलेवा दुष्प्रभावों के प्रति सचेत किया जाएगा।
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स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता
प्रशासन का मानना है कि इस पहल से न केवल तंबाकू से होने वाली बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, बल्कि मेले में गंदगी फैलाने वाले गुटका-पान मसालों पर भी रोक लगेगी। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है कि वे अपने-अपने आवंटित क्षेत्रों में इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से औचक निरीक्षण और मॉनिटरिंग करें।


