CHAIBASA -कोरोना को हराना है तो दो गज दुरी मास्क है जरूरी को लेकर जिला मुख्यालय में चला जागरूकता अभियान,जिले के शहरी क्षेत्र में आज से 30 अप्रैल तक लगा धारा 144
चाईबासा। जिले और राज्य में जिस तरह कोरोना संक्रमित मरीजों कि संख्या में बढ़ोती हो रही है और हर दीन नये नये कोरोना संक्रमित लोग पाए जा रहें है।इसे लेकर शुक्रवार से जिला प्रशाषन सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। जहां लोगों के बीज कोरोना से बचने के लिए लोगों के बिच घुम घुम कर प्रचार प्रसार अभियान चलाया जा रहा है,वहीं लोगों से अपील भी कि जा रही है कि कोरोना को हराना है तो दो गज की दुरी और मास्क है जरूरी इसलिए सरकार के द्वारा कोरोना से बचाव को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किया गया है उसको सख्ती से पालन करें। साथ ही सुरक्षा के दृष्टी से पश्चिमी सिंहभूम जिला चाईबासा के शहरी क्षेत्र में पूर्णरूपेण 1 अप्रेल से 30 अप्रेल तक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुरे शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लागु कर दी गई है।साथ ही यह भी अपील किया गया है की लोग जब भी घर से बाहर निकलें मास्क पहन कर निकलें, सेनेटाईजर करें, भीड़ भाड़ में ना जाएं, घर में प्रवेश करने पर हाथ साबुन से धोएं और स्वच्छ रहें तभी इस महामारी से बच सकते है।साथ ही यह भी कहा गया कि आज तक जिला प्रशाषन लोगों को सजग और जागरूक रहने को लेकर शांतिपूर्ण वातावरण के साथ प्रचार प्रसार अभियान चलाया है।अब यदी लोग सरकार के द्वारा जारी निर्देश का पालन नहीं करते हैं तो स्खती से निपटने की भी तैयारी है और बगैर मास्क पहने लोग शहर में प्रवेश करते है या शहर से निकलतै बिना मास्कर का पकड़े गये तो सिधे फाईन होगी।साथ ही सभी पेट्रोल पंप के संचालकों को भी निर्देश दिया गया है कि किसी को भी तभी पेट्रोल दें जब वह वेक्ति मास्क पहना हुआ नहीं हो तो पेट्रोल नहीं दें,नहीं पेट्रोल संचालक के बिरूद्व भी कार्रवाई की जाएगी।शुक्रवार को जिला मुख्यालय में सदर अनुमंडलाधिकारी शशींद्र बराई व जिला परिवहन पदाधिकारी अजय र्तिकी के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता सह मास्क जांच अभियान चलाया गया।इस अभियान के दौरान सदर एसडीओं द्वारा कहा गया कि जिले के शहरी क्षेत्रों में 30 अप्रैल तक जहां धारा 144 लागु किया गया है,वहीं चौक चौराहों पर मास्कर जांच के लिए विशेष दण्डाधिकारियों का भी प्रतिनियुक्ती कर दी गई है।
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