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Home » BIHAR NEWS: पटना में रिलायंस, फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट के वेयरहाउस में गड़बड़ी, खाद्य संरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई
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BIHAR NEWS: पटना में रिलायंस, फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट के वेयरहाउस में गड़बड़ी, खाद्य संरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई

रिलायंस के गोदाम में गंदगी और कबूतर, फ्लिपकार्ट में ₹84,970 की चायपत्ती की बिक्री पर रोक; बिग बास्केट समेत प्रतिष्ठानों को 14 दिनों में सुधार का निर्देश
BJNN DeskBy BJNN DeskOctober 23, 2026No Comments4 Mins Read
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पटना।

खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य संरक्षा आयुक्त श्री कुमार रवि के निर्देश पर खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा लगातार निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पटना के मौजा जैथुली एवं दीदारगंज स्थित रिलायंस रिटेल लिमिटेड के दो प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के दौरान खाद्य संरक्षा मानकों से संबंधित कई अनियमितताएं पाई गईं। इस पर संबंधित प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32 के तहत सुधार नोटिस जारी करते हुए 14 दिनों के भीतर सभी कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया है।

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मौजा जेठूली स्थित वेयरहाउस में मिलीं खामियां

रिलायंस रिटेल लिमिटेड के वेयरहाउस, ऑपोजिट छपाक वाटर पार्क, मौजा जेठूली, पटना सिटी के निरीक्षण के दौरान कोल्ड स्टोरेज में खाद्य पदार्थ खुले स्थान पर रखे पाए गए। इसके अतिरिक्त फर्श पर गंदगी तथा स्टोर में कबूतर की मौजूदगी और उसके कारण गंदगी पाए जाने की स्थिति सामने आई। ये अनियमितताएं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण) विनियमों के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं।खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा मलाई पनीर का सैंपल लिया गया एवं जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया।

दीदारगंज स्थित प्रतिष्ठान में खाद्य एवं अखाद्य सामग्री एक साथ मिली

रिलायंस रिटेल लिमिटेड, दीदारगंज, गौरीचक, पटना के निरीक्षण के दौरान खाद्य एवं अखाद्य पदार्थों को एक साथ रखा पाया गया। प्रतिष्ठान में खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए स्वच्छ वातावरण का अभाव भी सामने आया। हल्दी पाउडर एवं तीखी मिर्च पाउडर का सैंपल लिया गया एवं जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया।

14 दिनों के भीतर कमियां दूर करने का निर्देश

दोनों प्रतिष्ठानों को जारी सुधार नोटिस में निर्देश दिया गया है कि निर्धारित 14 दिनों के भीतर सभी अनियमितताओं को दूर कर अनुपालन से संबंधित प्रमाण अभिहित पदाधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में कमियों का निराकरण नहीं करने अथवा अनुपालन प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित किए जा सकते हैं। इसके बाद नियमानुसार लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।

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फ्लिपकार्ट वेयरहाउस, बिहटा में कार्रवाई

बिहटा स्थित फ्लिपकार्ट वेयरहाउस के निरीक्षण के दौरान टाटा टी गोल्ड 500 ग्राम के पैकेटों पर अंकित बैच नंबर और कार्टन पर अंकित बैच नंबर में अंतर पाया गया। इस अनियमितता के मद्देनजर ऐसे 293 पैकेटों की बिक्री पर रोक लगा दी गई। इन पैकेटों की कुल अनुमानित कीमत 84,970 रुपये है। साथ ही, चायपत्ती की गुणवत्ता की जांच के लिए वैधानिक नमूना संग्रहित कर खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया।

निरीक्षण के दौरान निर्धारित एवं उपयुक्त भंडारण व्यवस्था के अभाव में केक-पेस्ट्री के 31 पीस, आटा के 170 पैकेट, कुकीज के 70 पैकेट, कॉफी के 60 पैकेट, चिप्स के 24 पैकेट तथा सीरियल फ्लेक्स सहित विभिन्न खाद्य पदार्थ पाए गए। इन खाद्य पदार्थों को संबंधित एजेंसी द्वारा अधिकृत कंपनी को विनष्टीकरण के लिए सौंप दिया गया। इनकी कुल अनुमानित कीमत 48,210 रुपये है।
इसके अतिरिक्त, 550 टोट बॉक्स (सर्विस बॉक्स) गंदे एवं क्षतिग्रस्त पाए गए। इनके उपयोग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। इनकी कुल अनुमानित कीमत 2,67,500 रुपये है।

उक्त प्रतिष्ठान से टाटा टी गोल्ड चायपत्ती एवं टाटा हल्दी पाउडर के नमूने भी संग्रहित किए गए हैं। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उसके आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बिग बास्केट वेयरहाउस, मंहगूपुर चिरौरा, पटना

पटना के मंहगूपुर चिरौरा स्थित बिग बास्केट वेयरहाउस का भी खाद्य संरक्षा अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान वेगन टोफू गोल्ड, बारबेक्यू सॉस एवं जीरा पाउडर के नमूने संग्रहित कर गुणवत्ता जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए।
निरीक्षण के दौरान वेयरहाउस में कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं पाए गए। साथ ही, जल निकासी की समुचित व्यवस्था का भी अभाव पाया गया। इन कमियों को गंभीरता से लेते हुए अभिहित अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान को 14 दिनों का इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया है।

खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, स्वच्छता और गुणवत्ता से संबंधित मानकों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना सभी खाद्य कारोबारियों की जिम्मेदारी है। विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण एवं आवश्यक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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