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Home » ADITYAPUR NEWS: तम्बाकू नियंत्रण पर प्रशासन सख्त, आदित्यपुर में 14 दुकानों पर चला सघन जांच अभियान
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ADITYAPUR NEWS: तम्बाकू नियंत्रण पर प्रशासन सख्त, आदित्यपुर में 14 दुकानों पर चला सघन जांच अभियान

आदित्यपुर थाना क्षेत्र में प्रशासन ने तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम (COTPA) के तहत बड़ा जांच अभियान चलाया। 14 दुकानों की जांच हुई और शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तम्बाकू बिक्री पर सख्त रोक लगाई गई। पूरी खबर पढ़ें।
BJNN DeskBy BJNN DeskJune 8, 2026No Comments3 Mins Read
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सरायकेला-खरसावां ।
जिले के आदित्यपुर में प्रशासन ने नशे के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। उपायुक्त के कड़े निर्देशानुसार आदित्यपुर थाना क्षेत्र में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (COTPA-2003), झारखंड संशोधित अधिनियम-2021 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत एक बड़ा संयुक्त जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन और राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) के जिला परामर्शी अशोक यादव ने संयुक्त रूप से किया।

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शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में विशेष चेकिंग

इस सघन जांच अभियान के दौरान आदित्यपुर थाना क्षेत्र की लगभग 14 छोटी-बड़ी दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने विशेष रूप से उन दुकानों को टारगेट किया जो शिक्षण संस्थानों और सरकारी कार्यालयों के 100 मीटर के दायरे में संचालित हो रही थीं। दुकानदारों को कोटपा अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देते हुए सख्त हिदायत दी गई कि वे स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों के आसपास किसी भी प्रकार के तम्बाकू या नशीले पदार्थों की बिक्री न करें। ऐसा करते पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

‘गैर धूम्रपान क्षेत्र’ का बोर्ड लगाना अनिवार्य

एनटीसीपी के जिला परामर्शी अशोक यादव ने अभियान के दौरान सभी होटल संचालकों और प्रबंधकों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी प्रतिष्ठानों को अपने यहाँ निर्धारित मानकों के अनुरूप “गैर धूम्रपान क्षेत्र” (No Smoking Zone) का सूचना-पट्ट और दीवार लेखन अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने या नियमों का उल्लंघन करने पर कोटपा अधिनियम की धारा-4 के तहत भारी जुर्माने का प्रावधान है।

खुली सिगरेट की बिक्री पर पूरी तरह रोक

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन ने बताया कि खुली सिगरेट बेचना नियमों के खिलाफ है, क्योंकि इससे तम्बाकू उत्पादों के पैकेट पर छपी स्वास्थ्य चेतावनी (Health Warning) का उद्देश्य खत्म हो जाता है। उन्होंने विक्रेताओं को पैकेटबंद उत्पादों के नियमों का कड़ाई से पालन करने को कहा। अस्पतालों और न्यायालय परिसरों के पास भी तम्बाकू बेचना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

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युवाओं को नशे से बचाने की बड़ी पहल

जिला प्रशासन और राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा यह अभियान सिर्फ जुर्माने के लिए नहीं, बल्कि जन-जागरूकता के लिए चलाया जा रहा है। इस निरंतर अभियान का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को तम्बाकू और अन्य नशीले पदार्थों की खतरनाक लत से दूर रखना और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान आदित्यपुर थाना के पुलिसकर्मी और अन्य संबंधित पदाधिकारी भी दल-बल के साथ मुस्तैद रहे।

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