Jamshedpur News : जुबली पार्क गेट तीन दिनों तक बंद रहेगा, संस्थापक दिवस को लेकर जिला प्रशासन ने लिया निर्णय

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जमशेदपुर में टाटा स्टील संस्थापक दिवस, 2022 के वार्षिक समारोह का आयोजन किया जाना है। इस संबंध में झारखंड बिजनस टाटा स्टील यूटिलिटिज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड द्वारा समारोह के आयोजन को लेकर 10 दिनों की अनुमति प्रदान करने की मांग की गई थी लेकिन आम जनों की सुविधा को देखते हुए तीन दिन के लिए जुबिली पार्क बंद रखने की अनुमति दी गयी है । अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम श्री संदीप कुमार मीणा द्वारा जारी अस्थायी अनुमति-सह-आदेश में उक्त कार्यक्रम के आयोजन हेतु वर्तमान में(1. All outdoor congregations of more than 200 persons are prohibited. (2) All indoor congregations of more than 200 persons or 50% of hall capacity, which ever is less, are prohibited.) जारी अनलॉक/लॉक डाउन के राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आलोक में निम्नलिखित शर्तों पर अनुमति दी गई है-

1. Permission to close Gate No.-1(Sakchi side) and Gate No.-2(CFE side) for traffic during 25th February-07th March

– आम लोगों की आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जुबिली पार्क के गेट नं -1(Sakchi side) एवं गेट नं0-2(CFE side) को दिनांक-02/03/2022 से 04/03/2022 तक 3(तीन)दिनों के लिए बंद रखने की अनुमति है।

2. Permission to Organize Homage Function and lighting inauguration at Jubilee Park on 2nd March from 6:00 PM to 9:00 PM

– कार्यक्रम के आयोजन में अधिकतम 200(दो सौ)लोगों की उपस्थिति होगी एवं प्रत्येक व्यक्ति को एक-दूसरे से 6-6 फीट की दुरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।

3. Permission to place decorative lighting at Founder’s statue area and fountain area of jubilee park from 3rd march to 5th march, 2022 Time, 6:00 PM to 9:00 PM

– अधिष्ठान अग्निशाम पदाधिकारी, गोलमुरी, जमशेदपुर के द्वारा अग्नि सुरक्षा संबंधी सलाह में दिए गए निर्देश के अनुरूप विद्युत सज्जा करना सुनिश्चित करेंगे।

4. Permission to Organize Homage Function at Postal Park on 3rd March from 8:30 AM to 11:30 AM

– कार्यक्रम के आयोजन में अधिकतम 200(दो सौ)लोगों की उपस्थिति होगी एवं प्रत्येक व्यक्ति को एक-दूसरे से 6-6 फीट की दुरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।

5. Permission to place decorative light at many roundabouts and few important buildings across the city.

– अधिष्ठान अग्निशाम पदाधिकारी, गोलमुरी, जमशेदपुर के द्वारा अग्नि सुरक्षा संबंधी सलाह में दिए गए निर्देश के अनुरूप विद्युत सज्जा करना सुनिश्चित करेंगे।

अस्थायी अनुमति-सह-आदेश में दिए गए अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश निम्नवत हैं-

1. किसी भी परिस्थिति में अनलॉक/लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों की अवहेलना नहीं की जायेगी।

2. आयोजक द्वारा Thermall scanning, hand wash and sanitizer की व्यवस्था आयोजन स्थल के प्रवेश द्वार एवं निकास द्वार में करना अनिवार्य होगा।

3. क- ध्वनी विस्तारक यंत्र 10.00 बजे रात्रि से प्रातः 6.00 बजे तक बजाना वर्जित रहेगा।
ख- कार्यक्रम परिसर के अन्दर ही ध्वनी विस्तारक यंत्र का प्रयोग करेंगे एवं 65db से अधिक आवाज नहीं होगी ।

4. आयोजक वाहन पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि आवागमन की समस्या उत्पन्न न हो।

5. इस अवसर पर पटाखों, आतिशवाजी एवं आग्नेयास्त्रों आदि का प्रदर्शन नहीं किया जायेगा।

6. अधिष्ठान अग्निशाम पदाधिकारी, गोलमुरी, जमशेदपुर द्वारा अग्नि सुरक्षा संबंधी सलाह की अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

7. समारोह स्थल एवं परिसर में कोई समस्या उत्पन्न होने, हादसा एवं किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटने पर आयोजनकर्ता स्वयं जिम्मेवार होंगे।

8. उपरोक्त उल्लेखित शर्तों के अक्षरशः अनुपालन नहीं करने की स्थिति में आयोजक पर Section 51 to 60 of the Disaster Management Act, 2005, besides legal action under Section 188 of the IPC and other legal provisions as applicable. की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी

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