जमशेदपुर। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जिला अध्यक्ष विमल बैठा के नेतृत्व में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया जिसमें अखबारों के माध्यम से स्पष्ट होता है कि झारखंड उच्चतम न्यायालय द्वारा झारखंड सरकार द्वारा अपील जिसमें बिहार एवं अन्य राज्यों की एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करने के लिए अपील को उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है परंतु जो एससी एसटी ओबीसी कई वर्षों से झारखंड में निवास करते आ रहे हैं उनके संबंध में बंटवारे के वक्त दोनों राज्य बिहार एवं झारखंड के बीच जो नीति बनाई गई थी उस को स्पष्ट करने की आवश्यकता है क्योंकि बटवारे के समय बिहार एवं अन्य राज्य से जो एसीएसटी झारखंड में पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं और झारखंड के विकास के लिए अपना हर कर्तव्य निभाएं हैं आज झारखंड सरकार के अपील पर उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे स्वीकृत किया गया है परंतु इस अपील के होने से उन लोगों को अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है जो पीढ़ियों से झारखंड में निवास कर रहे हैं अतः श्रीमान से निवेदन है कि झारखंड में बिहार एवं अन्य राज्य एससी एसटी ओबीसी को जो कई वर्षों से यहां पर निवास कर रहे हैं उनके अधिकारों को समाप्त ना किया जाए अन्यथा इस अपील के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा साथ ही राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि इस अपील को वापस लिया जाए और वैसे लोग जो बिहार एवं अन्य राज्य से झारखंड में निवास कर रहे हैं उनका अधिकार को बरकरार रखा जाए
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