जमशेदपुर : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सत्यभामा कुमारी की अदालत में बृहस्पतिवार को चेक बाउंस के एक मामले में आरोपित बारीडीह, बागुन्हातु की रहने वाली ममिता त्रिवेदी (पति हेमन्त त्रिवेदी) नामक महिला को दोषी करार देते हुए 3 माह के साधारण कारावास की सजा दी।साथ ही सूचक को 3 लाख 25 हजार रुपए लौटानेे का निर्देश दिया। ममिता त्रिवेदी के खिलाफ काशीडीह की रहने वाली मनीषा पॉल ने वर्ष 2016 में एक शिकायत वाद ( 2914/16) अदालत में दायर किया था। मनीषा पॉल ने दोस्ताना कर्ज के तौर पर पूर्व परिचित ममिता त्रिवेदी को ढाई लाख रुपया दिया था। जिसके बदले में ममिता त्रिवेदी ने बैंक का चेक दिया था। जो बाउंस हो गया। बाद में ममिता त्रिवेदी ने कर्ज़ के रुपए लौटाने के लिए समय की मांग की। लेकिन तय समय पर रुपए नहीं लौटाए। जिसके कारण मनीषा पॉल ने कोर्ट में शिकायत वाद दायर किया। मामले की सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सत्यभामा कुमारी की अदालत में हुई। जिसमें अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 लाख, 25 हजार रुपये लौटाने का निर्देश दिया।
दूसरी ओर इस मामले में आरोपी महिला की अपील पर जाने की अर्जी दाखिल करने पर अदालत ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी। इस मामले में सूचक की ओर से अधिवक्ता गोपाल शर्मा ने बहस की।
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