Jamshedpur News:पूर्वी सिंहभूम में झारखंड राज्य फसल राहत योजना (खरीफ) 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू

30 सितम्बर 2023 आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख

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जमशेदपुर।

पूर्वी सिंहभूम में झारखण्ड राज्य फसल राहत योजना ( खरीफ) 2023 अंतर्गत धान एवं मक्का फसल हेतु निबंधन एवं आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। यह निबंधन एवं आवेदन स्वयं द्वारा या प्रज्ञा केन्द्र पर जाकर निर्धारित वेबसाइट jrfry.jharkhand.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन भरा जा सकता है।

इस योजना के लिए प्रीमियम राशि देने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदा से हुए 30% से 50% तक फसल क्षति होने पर आवेदक को प्रति एकड़ 3000 रू0 एवं 50% से अधिक फसल क्षति होने पर आवेदक को प्रति एकड़ 4000 रू० सहायता राशि दी जाएगी। अधिकतम 5 एकड़ तक फसल क्षति हेतु सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना में खरीफ फसल मौसम 2023 हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2023 है ।

उक्त योजना के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु वही किसान पात्र होंगे जो सभी रैयत एंव बटाईदार किसान, किसान झारखण्ड राज्य के निवासी हो, आवेदक किसान की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, आवेदक किसान का वैध आधार संख्या होनी चाहिए । कृषि कार्य करने से संबंधित वैध भूमि दस्तावेज (भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा राजस्व रसीद / राजस्व विभाग से निर्गत बंदोबस्ती पट्टा / बटाईदार किसान द्वारा भू-स्वामी से सहमति पत्र), न्यूनतम 10 डिसमिल और अधिकतम 5 एकड़ हेतु निबंधन, सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक, आवेदक किसानों को अपना आधार संख्या बायोमैट्रिक्स प्रणाली द्वारा प्रमाणित करना होगा।

ऑनलाइन पंजीकरण एवं आवेदन के लिए किसानों को आधार संख्या मोबाईल संख्या, आधार संबद्ध बैंक खाता विवरण अद्यतन भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा राजस्व रसीद ( 31 मार्च 2022 तक भुगतान किया हुआ), वंशावली (मुखिया / ग्रामप्रधान / राजस्व कर्मचारी / अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत), सरकारी भूमि पर खेती करने हेतु राजस्व विभाग से निर्गत बंदोबस्ती पट्टा, घोषण पत्र (रैयत और बटाईदार किसान द्वारा), सहमति पत्र (बटाईदार किसान द्वारा), पंजीकृत किसानों के चयनित फसल एवं बुवाई के रकबा का पूर्ण विवरण प्रदान करना है ।

 

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