जमशेदपुर।
17 साल पुराने एक मुकदमे को लेकर आज भाजपा नेता न्यायालय में उपस्थित हुए और आरोपों को गलत बताया.दरअसल आज से 17 वर्ष पूर्व तत्कालीन मंत्री सह आजसू नेता चंद्रप्रकाश चौधरी के मानगो चौक पर लगे होर्डिंग पोस्टर जलाने के आरोप में आजसू पार्टी के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था. मामले में कुल दस लोगों को अभियुक्त बनाया गया था. इनमें से तीन लोगों का निधन हो चुका है जबकि आरोपी जगदीश सिंह मुंडा पक्षाघात के शिकार हो गए हैं. मुकदमे में आरोपी चंद्रभान सिंह, नारायण दास रजक एवं तारक मुखर्जी के निधन हो जाने के कारण तीनों आरोपियों का मृत्यु प्रमाण पत्र न्यायालय में अधिवक्ता राजहंस तिवारी के द्वारा जमा किया गया. चलने और बोलने में असमर्थ पक्षाघात के शिकार जगदीश सिंह मुंडा को व्हीलचेयर में बड़ी मुश्किल से जज के सामने लाया गया.चारों ओर बैरिकेडिंग रहने के कारण लगभग दो घंटे की मशक्कत के बाद जगदीश सिंह मुंडा न्यायालय में उपस्थित हो पाए.
न्यायालय में आरोपी विकास सिंह ने बताया कि चंद्र प्रकाश चौधरी राज्य सरकार में पेयजल स्वच्छता मंत्री थे. मानगो में बनने वाली पेयजल आपूर्ति योजना का कार्य आरंभ नहीं हो रहा था जिससे लोगों में काफी आक्रोश था. पानी के अभाव में आक्रोशित होकर लोगों ने मानगो चौक पर लगे तत्कालीन मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी के पोस्टर बैनर को आग के हवाले कर दिया था. इस पर आजसू पार्टी ने भाजपा के नेता विकास सिंह ,सुबोध श्रीवास्तव ,मुकुल मिश्रा ,विजय तिवारी ,गंगा प्रसाद साहू ,नीलकमल शेखर ,जगदीश सिंह मुंडा ,चंद्रभान सिंह ,नारायण दास रजक, एवं तारक मुखर्जी के ऊपर नामजद मुकदमा दर्ज किया था. सभी न्यायालय से जमानत पर हैं.इधर काफी समय बीत जाने के कारण कोर्ट ने मामले को संज्ञान लेते हुए मुकदमे को चार्ज करा कर इसे समाप्त करने का फैसला लिया. जीवित सभी आरोपी आज न्यायालय में पेश हुए और खुद को निर्दोष बताया.सभी आरोपियों की ओर से अधिवक्ता राजहंस तिवारी ने न्यायालय में पैरवी करते हुए आरोपियों को निर्दोष बताया.
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