रांची-अब शहरी क्षेत्र में एजेंसियों द्वारा नहीं वसूली जायेगी होल्डिंग टैक्स

88

 

मुख्यमंत्री द्वारा एजेंसियों को तत्काल प्रभाव से निरस्थ करने का दिया आदेश
रांची।
झारखंड के तमाम शहरों में होल्डिंग टैक्स के कलेक्शन विभिन्न विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए जा रहे थे उसे माननीय मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से नीरस्त करने का आदेश दिया है इन एजेंसियों द्वारा कही 12:00 प्रतिशत सकेन 14% की दर से कमीशन लिया जा रहा था गौतम है कि प्रत्येक जल्दी में निविदा प्रकाशित कर आउटसोर्सिंग के तहत सभी तरह के टैक्स एजेंसी के माध्यम से वसूले जा रहे थे जिसका भारी भरकम कमीशन संबंधित एजेंसी के निजी खाते में जा रहा था इस तरह की शिकायतें प्रत्येक ईमेल भी से प्राप्त हो रही थी इस संबंध में धनबाद नगर निगम के महापौर श्री शेखर अग्रवाल ने विभागीय मंत्री को पत्र भेजकर वस्तु स्थिति की जानकारी दीजिए कि किस प्रकार से एजेंसी के लोग आम जनता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं एवं रंगदारी करते हैं मंत्री ने इसे अपने संज्ञान में लेते हुए विभागीय प्रधान सचिव एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश एवं सुझाव दिया था आज दिनांक 19 जून 2017 को मंत्री सीपी सिंह एवं धनबाद के महापौर श्री शेखर अग्रवाल ने माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर सारी बातों की जानकारी दी तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव एवं suda के निर्देशक को बुलाकर अलग-अलग ज्वैलरी के लिए प्रकाशित निविदाएं एवं एजेंसी के माध्यम से पूर्व से जारी टेक्स्ट क्लेशन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आदेश दिया

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More