सहरसा-महाजनी साहूकारी के कारोबार पर उठा सवाल,जांच की मांग

73
AD POST

दो वर्षो तक बिना नवीकरण के लाखों का हुआ कारोबार
सिमरी बख्तियारपुर(सहरसा) ब्रजेश भारती की रिपोर्ट :-
नगर पंचायत के मुख्य बाजार के एक महाजनी साहूकारी का कारोबार करने वाले साहूकार पर दो वर्षो तक बिना अनुज्ञप्ति का नवीकरण कियें लाखों का कारोबार किये जाने का मामला सामने आया हैं।
इस संबंध में माखन टोला निवासी आरटीआई कार्यक्रता ने वरीय पदाधिकारियों को पत्र प्रेषित कर जांच कर कार्यवाही की मांग की हैं।
क्या है पुरा मामला :-
नगर पंचायत के मुख्य बाजार निवासी देव नारायण प्रसाद के पुत्र पंकज कुमार सुद का कारोबार करने के लिये वर्ष नवम्बर 03 में अंचलाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर से पांच वर्षो के लिये अनुज्ञप्ति सं 02/03 प्राप्त कर कारोबार शुरू कर दिया। लाईसेंस के शर्तो के अनुरूप पांच वर्ष बाद पुन: नवीकरण कराना अनिवार्य था। लेकिन उन्होनें वर्ष 10 तक बिना नवीकरण के कारोबार करते है। फिर उन्होनें जूलाई 10 में अपने लाईसेंस का नवीकरण करा कारोबार को आगे बढ़ाते रहें ।
जब लाईसेंस नवीकरण का तय सीमा वर्ष 15 में समाप्त हो गया तब फिर उन्होनें बिना नवीकरण के ही कारोबार को जारी रखा। जब आरटीआई कार्यक्रता सरोज कुमार ने सुचना के अधिकार के तहत उपरोक्त लाईसेंस का विस्तृत ब्योरा की मांग अंचलाधिकारी से किया तो अनुज्ञप्तिधारी ने पुन: लाईसेंस नवीकरण के लिये आवेदन दे दिया।
वरीय पदाधिकारियों को दिये गये आवेदन में आरटीआई कार्यक्रता का आरोप हैं कि अनुज्ञप्तिधारी ने जानबूझ कर बीच बीच में लाईसेंस का नवीकरण नही करा लाखों का अबैध कारोबार कर सरकार को मिलने वाले राजस्व से बंचित रखा। इतना ही नही आवेदन में कहा गया है कि सूद का भी कोई निश्चित सीमा निर्धारित नही होने से गरीब लोग ठगी का शिकार हो रहें हैं।
जब इस संबंध में अंचलाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर धर्मेन्द्र पंडित से पुछा गया तो उन्होनें ने कहा कि नवीकरण का आवेदन प्राप्त हुआ हैं। वरीय पदाधिकारियों को सभी मामलों से अवगत करा मार्ग दर्शन की मांग की गई हैं। मार्ग दर्शन के उपरांत ही कोई कार्यवाही की जायेगी।
हलांकि इस संबंध में अनुज्ञप्तिधारी पंकज कुमार से पुछे जाने पर बताया कि नवीकरण के लिये आवेदन दे रखा हैं। लगाये गये सभी आरोप बेबूनियाद हैं।

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More