मधुबनी: शराब तस्करी मामले में पहली सजा, 15 साल की जेल के साथ 1.5 लाख का जुर्माना

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अजय धारी सिंह

मधुबनी। बिहार में लागू शराबबंदी कानून के बावजूद शराब का काला कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को शराब तस्करी करने वाले एक शख्स के खिलाफ मधुबनी सिविल कोर्ट ने पहली सजा सुनाई है।

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इस बाबत सिविल कोर्ट ने एक शराब कारोबारी को पंद्रह साल की सजा और डेढ़ लाख रुपये का आर्थिक दंड दिया। मामला लौकहा थाना के ललमनियां ओपी क्षेत्र के बीरपुर गांव की है। जहां 4 जनवरी 2017 को बीरपुर गांव निवासी मुख्तार अंसारी को 71 लीटर नेपाली शराब से लदा एक बाइक के साथ एसएसबी ने बॉर्डर से गिरफ्तार किया था।

जिसके बाद गिरफ्तार कारोबारी को जेल भेज दिया गया था। इसी मामले में मंगलवार को मधुबनी सिविल कोर्ट में सजा की सुनवायी पूरी हुई और एडीजे 2 प्रभात कुमार सिन्हा की कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई। अदालत के फैसले का सम्मान करते हुए बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि कानून में कई कमियाँ हैं जिस में सरकार को सुधार लाने की जरूरत है। नशाबंदी के बाद का यह एक ऐतिहासिक फैसला है इस में कोई शक नही। सुनवाई के दौरान सिविल कोर्ट परिसर में लोगों की काफी भीड़ थी। वहीं, सजा सुनने के बाद शराब कारोबारी और तस्करों में हड़कंप मच गया है।

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