
जमशेदपुर।

जमशेदपुर की अदालत ने सिवान के पूर्व सांसद शाहबुद्दीन को सोमवार को बरी कर दिया। शाहबुद्दीन के मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए हुई। वर्ष 89 में जुगसलाई थाना क्षेत्र में कांग्रेसी नेता प्रदीप मिश्रा, आनंद राव व जनार्दन चौबे की गोली
मार कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में प्रदीप मिश्रा के अंगरक्षक बी पाठक के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में बिहार वैशाली से सांसद रामा सिंह, पूर्व सांसद शहाबुद्दीन समेत चार अन्य आरोपी थी। वर्ष 2005 में रामा सिंह, सुशील सिंह समेत अन्य को अदालत ने बरी कर दिया था। शहाबुद्दीन का मामला अलग से चल रहा था। वर्ष 2005 के बाद शहाबद्दीन की इस मामले में पेशी नहीं हुई थी। पिछले दिनों तिहाड़ जेल से शहाबुद्दीन की वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए पेशी कर गई थी। और उसका सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान कराया गया था। शहाबुद्दीन ने मामले में खुद को निर्दोष बताया था। आज अदालत ने शहाबुद्दीन को बरी घोषित कर दिया गया।