ऑनलाइन अनुमति लेने हेतु जोड़ा जा रहा है सिंगल विंडो सिस्टम से
जमशेदपुर। शहर में यत्र तत्र सड़क या मैदान आदि काटकर अंडरग्राउंड केबलिंग या पाइप बिछाने वाली कंपनियों के लिए सख्ती बरतने के लिए जेएनएसी द्वारा नियमावली बनायीं जा रही है। निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद तथा जेएनएसी की लिखित अनुमति लेने के बाद ही ग्राउंड कटिंग की जा सकेगी। इतना ही नहीं ग्राउंड कटिंग करने वालों को ही पाइप या केबल बिछाने के बाद भराव, समतलीकरण और पक्कीकरण करना होगा।
ऑनलाइन ली जा सकेगी अनुमति
अर्थ कटिंग करने से पहले ऐसी कंपनियों को जेएनएसी की अनुमति लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु राज्य के सिंगल विंडो सिस्टम से इंटीग्रेट करने की तैयारी चल रही है।
बिना अनुमति अर्थ कटिंग पर होगी कार्रवाई
अगर किसी कम्पनी द्वारा जमशेदपुर अक्षेस की लिखित अनुमति के बगैर शहर में कही भी अंडर ग्राउंड केबलिंग या अर्थकटिंग किया जाया है तो जुर्माने के साथ साथ नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।
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