जमशेदपुर-जेएनएसी : बिना अनुमति सड़क काटने वालों पर होगी सख्ती, बन रही है नियमावली 

92
AD POST
ऑनलाइन अनुमति लेने हेतु जोड़ा जा रहा है सिंगल विंडो सिस्टम से 
जमशेदपुर।  शहर में यत्र तत्र सड़क या मैदान आदि काटकर अंडरग्राउंड केबलिंग या पाइप बिछाने वाली कंपनियों के लिए सख्ती बरतने के लिए जेएनएसी द्वारा नियमावली बनायीं जा रही है। निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद तथा जेएनएसी की लिखित अनुमति लेने के बाद ही ग्राउंड कटिंग की जा सकेगी। इतना ही नहीं ग्राउंड कटिंग करने वालों को ही पाइप या केबल बिछाने के बाद भराव, समतलीकरण और पक्कीकरण करना होगा।
ऑनलाइन ली जा सकेगी अनुमति
AD POST
       अर्थ कटिंग करने से पहले ऐसी कंपनियों को जेएनएसी की अनुमति लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु राज्य के सिंगल विंडो सिस्टम से इंटीग्रेट करने की तैयारी चल रही है।
बिना अनुमति अर्थ कटिंग पर होगी कार्रवाई 
     अगर किसी कम्पनी द्वारा जमशेदपुर अक्षेस की लिखित अनुमति के बगैर शहर में कही भी अंडर ग्राउंड केबलिंग या अर्थकटिंग किया जाया है तो जुर्माने के साथ साथ नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More