लोयोला ने छात्र को दिखाया बाहर का रास्ता

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राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत आठवीं कक्षा तक बच्चे को स्कूल न तो बाहर निकाल सकता है और न ही फेल कर सकता है। बच्चे को प्रताड़ित करने पर भी आरटीई का उल्लंघन माना जाता है। लोयोला स्कूल से पहली कक्षा के छात्र कुमार अनुराग को पिछले तीन माह से क्लास में घुसने नहीं दिया जा रहा। कुमार अनुराग के पिता अशोक कुमार ने उपायुक्त कार्यालय पहुंच सोमवार को अपर जिला दंडाधिकारी से मामले की शिकायत की। एडीएम ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हरहरगुट्टू निवासी अशोक कुमार के मुताबिक बच्चे को स्कूल से बाहर निकाले जाने के बाद कई बार गुहार लगाने के बावजूद स्कूल के प्राचार्य फादर सेबेस्टियन ने बच्चे को स्कूल में रखने से साफ इन्कार कर दिया। फरवरी में परीक्षा शुरू होने पर एक बार फिर कोशिश की लेकिन फादर सेबेस्टियन ने कहा कि वे परीक्षा में इसी शर्त पर बैठने देंगे जब वे परीक्षा के बाद अपने आप बच्चे का नाम कटवा लेंगे।

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