रांची। राज्य के दो जिलों गिरिडीह एवं गोड्डा को छोड़कर बाकी 22 जिलों के लिए नया राशन कार्ड बनाने हेतु पात्र लाभुकों की सूची भारत सरकार की सहमति हेतु भेजने का निर्देश खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने दिया है। मंत्री ने इससे सम्बंधित फाइल पर आज स्वीकृति दे दी। इन 22 जिलों के कुल दो करोड़ 62 लाख लाभुकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ मिलेगा। बाकी दो जिले भी इस माह के अंत तक नाम भेजने के लिए तैयार हो जायेंगे। मंत्री श्री राय ने आज अपने कक्ष में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन को लेकर एक बैठक भी की। इस बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता और भोजन का अधिकार आंदोलन से जुड़े ज्यां द्रेज, बलराम तथा विभागीय सचिव समेत अन्य अधिकारी शामिल थे। श्री राय ने बताया कि ऐसे लोग जिनका पात्र नहीं होने के बावजूद राशन कार्ड बन गया है, उनका कार्ड रद्द करने का अभियान विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। इसका असर भी हुआ है। काफी लोगों ने अब तक अपना राशन कार्ड लौटा दिया है। करीब दो लाख कार्ड अब तक रद्द किये गये हैं। करीब एक लाख और कार्ड हटाने की तैयारी विभाग द्वारा की जा रही है। मंत्री ने कहा कि जो लोग 30 जून तक अपना कार्ड नहीं लौटाएंगे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और अब तक जितनी जितना राशन उन्होंने लिया है उस पर पैनल्टी सहित राशि की वसूली भी विभाग द्वारा की जाएगी मंत्री ने कहा कि सभी जिलों में जिला अपराध जिला अपर समाहर्ता को शिकायत निवारण पदाधिकारी नियुक्त किया गया है इसके अलावा विभाग ने शिकायत दर्ज कराने हेतु हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है इस पर भी काफी संख्या में शिकायतें मिल रही हैं जिन पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है


