
संवाददाता
जमशेदपुरः सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास को वर्ष 2009 के आचार संहिता के मामले में गुरूवार के न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. उनके साथ चार अन्य लोगों को भी साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. हलांकि इस मामले के एक आरोपी की मृत्यु पहले ही हो चुकी है. इस संबंध में मुख्यमंत्री के वकील नंदकिशोर सिंह ने बताया कि सिदगोड़ा थाना क्षेत्र में मार्च 2009 में आचार संहिता के मामले में सीएम सहित अन्य चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. बीते 1 जून को जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत दो अन्य लोगों की पेशी हुई थी. जहां फैसला सुरक्षित रखा गया था. आज उसी अदालत ने मुख्यमंत्री को साक्ष्य ते अभाव में बरी कर दिया.
मुख्यमंत्री की पेशी को लेकर व्यवहार न्यायालय परिसर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे.



