जमशेदपुर । जमशेदपुर के पूर्व बीएसएनएल जीएम बीएन सिंह तथा डिवीजनल इंजीनियर मार्शल टोपनो को अदालत ने छह माह की सजा सुनाई है। मामले में फैसला देते हुए जेएम आरबी कीड़ो की अदालत ने उनपर 10 हजार रुपये का है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि यदि वे जुर्माना का भुगतान नहीं करते हैं तो सजा को एक साल तक बढ़ाया जा सकता है। 1जानकारी हो कि टेल्को स्थित बीएसएनएल कॉलोनी निवासी अंजलि कुमारी ने कोर्ट में जमशेदपुर बीएसएनएल के तत्कालीन जीएम बीएन सिंह व डिवीजनल इंजीनियर मार्शल टोपनो के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। अंजलि कुमारी की ओर से अधिवक्ता अजीत अंबष्ठ मामले को देख रहे थे। 1कोर्ट को पीड़िता ने छह अक्टूबर 2015 को बताया था कि उसके पति बीएसएनएल के कर्मचारी थे। उनका देहांत हो गया था। देहांत के बाद उसने (अंजलि ने) जमशेदपुर बीएसएनएल के तत्कालीन जीएम बीएन सिंह व डिवीजनल इंजीनियर मार्शल टोपनो को पत्र लिखकर विभाग द्वारा दिए गए क्वार्टर का दो साल के लिए एक्सटेंशन कराने का अनुरोध किया था। महिला ने कहा था कि उसके द्वारा क्वार्टर के लिए दिए गए पत्र को आरोपित जमशेदपुर बीएसएनएल के तत्कालीन जीएम बीएन सिंह व डिवीजनल इंजीनियर मार्शल टोपनो ने अपनी टिप्पणी लिखकर सीजीएम रांची को पत्र लिखकर भेज दिया। उसमें आरोपितों ने लिख दिया कि आवेदन करने वाली महिला का चरित्र ठीक नहीं है। जब इस बात की जानकारी महिला अंजलि कुमारी को हुई तो उसने छह अक्टूबर 2015 को कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। अधिवक्ता अजीत अंबष्ठ ने बताया कि सजा सुनाने के बाद आरोपितों की ओर से जमानत के लिए याचिका दायर की गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए दोनों आरोपितों को जमानत दे दी।
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