
चक्रधरपुर।
अब दस दिनों में जाति ,स्थानीय व आय प्रमाण पत्र तत्काल सेवा के तहत निर्गत होंगे हालांकि इसके लिए तत्काल आवाश्यक होने की संबंधित जानकारी भी देनी होगी। इसके लिए झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की और से जिले के सभी उपायुक्त को पत्र दी गई है । चक्रधरपुर अंचल में भी तत्काल सेवा के तहत पर पत्र बनाने की प्रिक्रिया शुरू की गई है।
पत्र विभिन्न अंचल और प्रखंड कार्यालय में भी पहुंच चुकी है इसी के तहत अब तत्काल सेवा के तहत झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम अंतर्गत जाति स्थानीय निवासी आय प्रमाण पत्र की सेवा उपलब्ध कराने हेतु अधिकतम समय सीमा 30 कार्यदिवस निर्धारित है किंतु कई बार नियोजन नामांकन सरकारी योजनाओं के मामले में संबंधित कार्यालय संस्थान द्वारा आय प्रमाण पत्र की मांग 30 कार्यदिवस से कम की अवधि में की जाती है उक्त स्थिति में आवेदक को प्रमाण पत्र निर्गत से संबंधित कार्यालय के पदाधिकारी कर्मचारी को भी परेशानी बढ़ जाती है सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा जाति स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र निर्गत हेतु झार सेवा पोर्टल पर तत्काल सेवा प्रारंभ करने का निर्णय लिया है।
आवेदक को तत्काल सेवा के तहत निर्धारित समयावधि में प्रमाण पत्र के लिए निर्गत हेतु अपनाए जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है ।जिसमें नियोजन नामांकन अथवा किसी सरकारी योजना के मामले में तत्काल सेवा के अंतर्गत प्रमाण पत्रों के निर्गत हेतु आवेदन करते समय आवेदक को संबंधित संस्थान कार्यालय जिनके द्वारा प्रमाण पत्र की मांग की गई हो स्तर से निर्गत मांग पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा तत्काल सेवा के अंतर्गत प्रमाण पत्र के निर्गत हेतु ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक को संबंधित संस्थान कार्यालय नियोजन नामांकन आदि के संबंध के द्वारा निर्गत मांग पत्र के आधार पर स्थानीय अधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यपालक दंडाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी उपायुक्त से तत्काल सेवा हेतु का पूर्ण सत्यापन कराना आवश्यक होगा जिससे ऑनलाइन आवेदन दायर करने के पश्चात उसका निर्गत सुगमतापूर्वक सुनिश्चित हो सके झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा यह पत्र सरकार के प्रधान सचिव निधि खरे द्वारा सभी उपायुक्त को दी गई है साथ ही इसका फार्मेट भी उपलब्ध कराई गई है।



