
सरायकेला।


जिले के एस पी ने आदित्यपुर थाना के पुलिस अवर निरीक्षक अनिल कुमार ओझा को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश दिया ।
बताया जाता है कि गायत्री नगर रोड नम्बर 2 के निवासी दीप नारायण दास का जमीन विवाद बिष्टुपुर के रहने वाले पार्वती देवी से है । उक्त विवाद की जांच अनिल कुमार ओझा को सौंपा गया था । जांचकर्ता पुलिस पदाधिकारी अनिल ओझा ने दीप नारायण दास के कागजातों को नज़र अंदाज़ करते हुए लिख दिया कि उन्होने कोई कागजात प्रस्तुत नही किया और साथ मे यह भी मिथ्या रिपोर्ट दिया कि द्वितीय पक्ष का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है ।
आवेदक के आवेदन पर पुलिस अधीक्षक चन्दन कुमार सिन्हा ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से जांच कराई तो जांच रिपोर्ट की गड़बड़ी का पता चला । पूर्व में भी अनिल ओझा की कार्यशैली को लेकर अनेक शिकायत मिली थी । फलस्वरूप अनिल ओझा को निलंबित किया गया।
उल्लेखनीय हैं कि जिले के एस पी नें अभी तक जिला के कई अधिकारियों के विरुद्ध लापरवाही एवं संदिग्ध आचरण के लिए कार्रवाई की है । आदित्यपुर थाना के 5 पदाधिकारियों एवं 2 मुंशी सहित 5 सिपाहियों पर पूर्व में ही निलंबन एवं विभागीय कार्यवाही की गाज ।

